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अठारह वर्ष के हो गये हैं तो देश का फॉर्म भरकर, बने नवमतदाता 

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com>> निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण व जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को जिला इलेक्शन आइकॉन डॉ सर्वेश तिवारी ने शहर के बीएलओ के साथ विभिन्न क्षेत्रों में जनचेतना भ्रमण किया। उन्होंने पात्र मतदाताओं को  मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने हेतु प्रेरित किया। क्षेत्रीय बीएलओ ने लोगों की समस्याओं व शंकाओं  का मौके पर ही निदान किया गया। वोटर हेल्पलाइन एप की जानकारी के साथ ही नव मतदाताओं को उनके फोटो पहचान पत्र भी इस अवसर प्रदान किए। साथ ही 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने वाले नव मतदाताओं को देश का फॉर्म यानि फॉर्म 6 भरने एवं स्थान परिवर्तन के कारण आने वाले पूर्व मतदाताओं का आवाहन किया कि वे मतदाता सूची में समय रहते अपने व परिवारजन के नाम अंकित होने की जांच अवश्य कर लें।
बूथ लेवल ऑफिसर गुलाम मुस्तफा व विकास सिंह चौहान के नेतृत्व में कागजी देवरा, महावती टोला, ब्राह्मणों की हताई, मोची बाजार, लच्छी राम चोक, नायकों की गली से सत्य नारायण भवन, धाबाईयों के चोक में मतदाता जागरूकता व पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।  तिवारी ने जनचेतना कार्यक्रम के तहत साथ मतदाता मोइन खान,  हिना,  सानिया, इशिता जैन,  मोहित कुमार सोनी व अलका खींची पुनरीक्षण कार्यक्रम में नए मतदाता पहचान कार्ड सौंपे। घर घर जनसंपर्क के माध्यम से जिला इलेक्शन आइकॉन तिवारी ने मतदाताओं से उनकी समस्याएं व शंकाए सुनी। उन्होंने इस अवसर पर युवाओं व आमजन को वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड करवाया व उपयोगिता का परिचय करवाया गया। तिवारी ने कहा कि मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट 6 जनवरी को जारी कर दिया है। इन मतदाता सूचियों के लिए 22 जनवरी तक आपत्तियां व दावे स्वीकार किए जायेंगे। इनका दो फरवरी तक निस्तारण कर 8 फरवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।  सभी पात्र मतदाता एवं पूर्व में नामांकन करवाने से वंचित रह गए योग्य व्यक्ति निर्धारित समयावधि में मतदाता सूची में नाम व अपना विवरण देखकर यदि नही दर्ज हो तो अवश्य जुड़वा लें।
नाम जुड़वाने और संशोधन के लिए भरने होते हैं अलग-अलग फॉर्म
जिला इलेक्शन आइकॉन  ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम में अर्हता तिथि एक जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में जोड़ने का कार्य निष्पादित किया जा रहा है। वर्तमान निरंतर अद्यतन अवधि में भी पात्र मतदाताओं द्वारा नाम जोड़ने एवं संसोधन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। साथ ही अर्हता तिथि एक अप्रेल, एक जुलाई एवं एक अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले मतदाता भी नाम जोड़ने के लिए प्रारूप प्रकाशन की तिथि से अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं, ऐसे प्राप्त अग्रिम आवेदनों का निस्तारण संबंधित तिमाही के प्रथम माह में किया जाएगा। इसके अंतर्गत आमजन विभिन्न ऑनलाईन माध्यम यथा वोटर हैल्पलाईन मोबाईल एप, बीएलओ एप एवं निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6, नाम विलोपन के लिए प्रपत्र-7 एवं प्रविष्टियों में संशोधन, निवास स्थानान्तरण, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र तथा विशेष योग्यजन संबंधी चिन्हीकरण के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन कर सकते हैं।
मोबाइल नम्बर भी मतदाता सूची में पंजीकृत कराया जा सकता है
उन्होंने बताया कि फार्म नं. 8 का उपयोग कर मतदाता अपनी प्रविष्टि के साथ अपना यूनिक मोबाइल नम्बर भी मतदाता सूची में पंजीकृत करा सकते हैं। ऐसे मतदाताओं, जिनके यूनिक मोबाईल नम्बर मतदाता सूची में पंजीकृत हैं उन्हें विभाग द्वारा ई-सेवाएं प्रदान की जाती एवं वे ई-ईपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं।