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पंचायतीराज आम चुनाव, 2026 तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की राजस्‍व सीमाओं में धारा 163 लागू

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- जिले की तालेड़ा पंचायत समिति में तीसरे चरण के तहत होने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला कलक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट हरफूल सिंह यादव ने तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की राजस्‍व सीमाओं में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू की हैं।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार पंचायत समिति तालेड़ा में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 3 नवंबर को मतदान होना है। इसके लिए 1 नवंबर (रविवार) शाम 6 बजे से 3 नवंबर (मंगलवार) शाम 6 बजे तक किसी भी तरह के चुनाव प्रचार और जनसभाओं पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार, पंच और सरपंच पद के लिए 5 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर 3 नवंबर शाम 6 बजे से 5 नवंबर (गुरुवार) शाम 6 बजे तक प्रचार और सभाएं पूर्णतः वर्जित रहेंगी। निर्वाचन के तीसरे चरण के तहत मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई हैं, और किसी भी व्यक्ति या समूह द्वारा विधि विरुद्ध जमाव या जनसभा करना या उसमें भाग लेना व जुलूस निकालना प्रतिबंधित रहेगा।
आदेशानुसार मतदान केंद्रों की 200 मीटर की परिधि के अंदर कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल अपना चुनाव कार्यालय या सहायता केंद्र स्थापित नहीं कर सकेगा। मतदान के दिन केंद्र के 100 मीटर के दायरे में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति मोबाइल फोन, सेलफोन, वायरलेस सेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण का उपयोग नहीं करेगा और न ही इसे अपने साथ लेकर चलेगा। चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
जारी आदेशानुसार निषेधाज्ञा अवधि में मतदाताओं को लुभाने के लिए नगद, शराब या उपहार बांटने जैसी अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति या समूह निषेधाज्ञा आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।