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नाबालिग से दुष्कर्म के दो अलग अलग मामलों में आरोपियों को 20 साल का कठोर कारावास

बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- बुधवार को पोक्सो कोर्ट द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के दो अलग अलग मामलों में आरोपियों को 20 साल का कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया। नाबालिग से दुष्कर्म के अगस्त 2022 के एक मामले में पोक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश ने आरोपी आरोपी आशीष को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 80000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया , वहीं जनवरी 2023 के मामले में पोक्सो कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश ने आरोपी आकाश को 20 साल के कठोर कारावास कि साथ 50000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
पीड़िता को भगा कर अजमेर व रामदेवरा ले गया था आरोपी
विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि 4 अगस्त 2022 को पीड़िता के पिता ने केशोराय पाटन थाने में आरोपी आशीष के खिलाफ पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पीड़िता के पिता ने बताया था कि आरोपी आशीष हमारी अनुपस्थिति में हमारे घर आया और पीड़िता को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया। केशोराय पाटन थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। q2पीड़िता को दस्तयाब करने पर पीड़िता ने बताया कि आशीष मुझे मोटरसाईकिल से कोटा ले गया था और फिर वहां से मुझे बस में बिठाकर अजमेर ले गया। वहां से हम पैदल पैदल रामदेवरा गए थे। बीच रास्ते में आशीष ने मेरे साथ दुष्कर्म किया था।
अनुसंधान के बाद केशोरायपाटन पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया गया। जहां दोनो पक्षों को सुनने के बाद पोक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश सलीम बदर ने नाबालिक के दुष्कर्म का दोषी मानते हुए आरोपी आशीष पुत्र केलाश (18 साल) निवासी बक्षपुरा थाना तालेड़ा जिला बूंदी को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 80000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया। अभियोजन पक्ष की और से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 15 गवाह और 20 दस्तावेज दस्तावेज पेश किए।
जबरन दोस्त के कमरे में ले जाकर किया दुष्कर्म
वहीं दूसरें में मामले में विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने बताया कि बुधवार को पोक्सो कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी आकाश पुत्र छोटूलाल (उम्र 20 साल) निवासी माटुंदा थाना सदर जिला बूंदी को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास एवं 50000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने 18 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए।
लोक अभियोजक मेघवाल ने बताया कि सदर थाना बून्दी में पीड़िता के पिता ने 30 जनवरी 2023 को रिपोर्ट सौंपते हुए बताया था कि 29 जनवरी 2023 को दिन में लगभग ढाई बजे पीड़िता अपनी सहेली के पास फाइल लेने की कह कर गई थी जो वापस नहीं आई। मैंने पीड़िता की तलाश की तो पता चला कि पीड़िता को आकाश बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। थाना सदर द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पीड़िता को दस्तयाब करने पर पीड़िता ने बताया की आकाश मुझे जबरदस्ती अपने किसी दोस्त के घर लेकर गया था और वहां मेरे साथ दुष्कर्म किया। मामले में जांच के बाद आरेपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जहां दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी आकाश को 20 साल के कठोर कारावास कि साथ 50000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।