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पिता की मृत्यु पर पुत्री को परिवार पेंशन का लाभ दिया जाये

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>>कलेक्टर संजय कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान खाद्यान पात्रता पर्ची दिये जाने की मांग संबंधी आवेदनो पर निर्देश दिये गये कि तीनो जनपद पंचायतो के सीईओ से इस आशय का प्रमाण पत्र लिया जाये कि उनकी पंचायतो अंतर्गत सभी सहरिया परिवारों को पात्रता पर्ची जारी कर दी गई है तथा कोई भी परिवार पात्रता पर्ची से शेष नही है। कलेक्टर संजय कुमार ने कहा कि 10 दिवस की अवधि में शेष सभी आदिवासी परिवारों को पात्रता पर्ची प्रदान कर दी जायें। इस अवधि के बाद उक्त आशय का प्रमाण पत्र सीईओ जनपद पंचायतों से लिया जाये। इस अवसर पर अपर कलेक्टर डॉ अनुज कुमार रोहतगी, एसडीएम मनोज गढवाल, डिप्टी कलेक्टर वायएस तोमर, तहसीलदार श्रीमती प्रेमलता पाल सहित विभिन्न विभागो के अधिकारी उपस्थित थे। जनसुनवाई में कुल 182 आवेदन प्राप्त हुए।
पिता की मृत्यु पर पुत्री को परिवार पेंशन का लाभ दिया जाये
कलेक्टर संजय कुमार ने निर्देश दिये कि पिता की मृत्यु के उपरांत परिवार पेंशन का लाभ उसकी पुत्री को प्रदान किया जाये। वार्ड क्रमांक 16 निवासी सुश्री रूकमणी आदिवासी ने आवेदन प्रस्तुत किया कि उसके पिता स्व. श्री सियाराम आदिवासी पीएचई विभाग से रिटायर थे, जिनकी मृत्यु गत 17 अक्टूबर 2023 को हो गई, परिवार में उस सहित मात्र दो बहन है, बडी बहन की शादी हो चुकी है, इसलिए परिवार पेंशन का लाभ उसे प्रदान किया जायें। इस पर कलेक्टर संजय कुमार ने पेंशन अधिकारी को निर्देश दिये कि सुश्री रूकमणी आदिवासी को परिवार पेंशन का लाभ दिया जायें। उल्लेखनीय है कि शासन के निर्देशानुसार मा की मृत्यु होने की स्थिति में रिटायर पिता की परिवार पेंशन का लाभ पुत्री को दिये जाने का प्रावधान है। परिवार पेंशन अविवाहित पुत्री को 25 वर्ष की आयु तक प्रदान की जाती है।
मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश
कलेक्टर संजय कुमार द्वारा जनसुनवाई के दौरान ग्राम शंकरपुर कराहल निवासी दिव्यांग श्री मोहन प्रजापति,  अहसान आदिवासी कलारना तथा सुश्री दीपा पुत्री रामविलास आदिवासी निवासी बलावनी का मेडिकल सर्टिफिकेट, बोर्ड के माध्यम से बनाये जाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिये गये। इसके साथ ही  मंगल ओड निवासी गुढा मानपुर का नाम बीपीएल सूची में दर्ज करने के निर्देश भी तहसीलदार को दिये गये।
जमीन पर कब्जा करने वाले को पेश करने के निर्देश
कलेक्टर संजय कुमार द्वारा जनसुनवाई के दौरान ग्राम डोगरपुर चिलवानी निवासी श्री रामभजन यादव के आवेदन पर जमीन पर कब्जा करने वाले को समक्ष में पेश करने के निर्देश दिये गये। इस मामले में आवेदक रामभजन यादव ने बताया कि उसकी 9 बीघा भूमि पर गांव के ही व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तथा मारपीट कर उसे भगा दिया गया है। इस पर कलेक्टर संजय कुमार द्वारा थाना प्रभारी चिलवानी को निर्देश दिये गये कि जमीन पर कब्जा करने वाले व्यक्ति को उनके न्यायालय में पेश किया जाये।