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ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिए निषेधाज्ञा लागू

बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com>> भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य में लोकसभा आम चुनाव, 2024 की घोषणा 16 मार्च को कर दी गई है। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट अक्षय गोदारा ने राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण बूंदी जिले के सभी क्षेत्र में कोलाहल नियंत्रण के लिए सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिए बीती शाम से आगामी आदेश तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार किसी भी प्रकार की चुनावी सभा, मंच, भवनों, निजी अथवा राजकीय संपत्ति एवं वाहनों पर लगाए गए लाउडस्पीकरों के उपयोग की अनुमति सुबह 6 बजे से पूर्व व रात्रि 10 बजे बाद किसी भी क्षेत्र में नहीं होगी। अनुमत अवधि में भी ध्वनि प्रसारक यंत्र का प्रयोग अधिक तेज आवाज में नहीं किया जाएगा। यदि माइक से प्रचार वाहन पर किया जाएगा, तो प्रयोग में लिए जाने वाले वाहन की भी अनुमति लेनी होगी। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत आवेदन पत्र मय वाहन रजिस्ट्रेशन, वाहन का प्रकार, अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल का नाम अंकित किया जाएगा व इस खर्चे का संधारण रजिस्टर में किया जाएगा। साथ ही इस पर किए जाने वाले खर्च को चुनावी खर्चे में  दर्शाया जाएगा।

लाउडस्पीकर के प्रयोग हेतु लेनी होगी लिखित अनुमति

आदेशानुसार इस अवधि में किसी भी सार्वजनिक सभा, जुलूस, चुनावी सभा, मंच, भवनों, निजी व राजकीय संपत्ति के लिए पूर्ण रूप से स्थिर किसी लाउडस्पीकर का प्रयोग किए जाने के संबंध में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पूर्व में लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। जिसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को दी जाएगी। वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाए जाने की स्थिति में अनुमति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के लिए आवेदन पत्र में वाहन का रजिस्ट्रेशन संख्या तथा उपयोग में लेने वाले वाहन की किस्म एवं अभ्यर्थी अथवा राजनीतिक दल का नाम अंकित किया जाएगा एवं इसी प्रकार का अंकन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति में किया जाएगा।

राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 के तहत होगी कार्यवाही

आदेशानुसार उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर अथवा अन्य ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग वर्जित है। निषेधाज्ञा अवधि के बाहर या संबंधित प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना उपयोग किए जा रहे किसी लाउडस्पीकर को उस लाउडस्पीकर के उपयोग से जुड़े सभी यंत्रों तथा संबंधित वाहन के साथ स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही उपयोग करने वाले के विरूद्ध राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1963 के प्रावधानों व अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।