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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित

बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- मंगलवार को पोक्सो कोर्ट ने 13 वर्षीय नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए कुल 350000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने बताया कि पोक्सो क्रम संख्या-2 के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने निर्णय सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी चारभुजा मंदिर के पास ब्रह्मपुरी लाखेरी निवासी हेमराज सोनी पुत्र मदन लाल (47 साल), .रघुनंदन उर्फ रघु पंडित पुत्र भगवान दत्त (46 साल), .शुभम सोनी पुत्र अनूप सोनी (24 साल), सराय गणेश जी मंदिर मालीपाड़ा लाखेरी निवासी गणेश टांक उर्फ राजा टांक पुत्र देवकीनंदन (25 साल) को नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए सभी आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास एवं कुल 350000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
बाल कल्याण सिमति ने दर्ज करवाया था मामला
मामले में 17 नवंबर 2022 को बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष थाना लाखेरी में रिपोर्ट देते हुए बताया था कि पीड़िता को चाइल्ड लाइन की सदस्यों ने 10 नवंबर .2022 को तेजस्विनी खुला आश्रय गृह में दाखिल करवाया था। जहां काउंसलिंग के दौरान पीड़िता ने बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष को आरोपी हेमराज, रघुनन्दन उर्फ रघु पंडित, शुभम और गणेश टांक उर्फ राजा टांक द्वारा पिछले कई दिनों से पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की जानकारी दी थी। इस पर थाना लाखेरी ने रिपोर्ट दर्ज कर पीड़िता से पूछताछ करने के बाद अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
पोक्सो क्रम संख्या-2 में दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने निर्णय सुनाते हुए सभी आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास एवं कुल 350000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने 17 गवाह और 41 दस्तावेज पेश किए थे।