राजस्थान

महिला सुरक्षा पर बने कानूनों की जानकारी महिलाओं के लिए आवश्यक It is necessary for women to know about the laws made on women’s safety.

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com>> राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं महिला प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में महिला सुरक्षा पर बने कानूनों पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन प्राचार्य डॉ. संदीप यादव की अध्यक्षता में किया गया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में राजकीय विधि महाविद्यालय की सहायक आचार्य डॉ .रजनी परमार रही। डॉ .रजनी परमार ने दहेज प्रथा अधिनियम 1961, 1986 एवं महिलाओं को संपत्ति में मिले अधिकारों पर अपना व्याख्यान दिया। उन्होंने बताया कि पुत्रों के समान पुत्री को भी माता-पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त है। यदि विवाहित बेटी तलाकशुदा, विधवा अथवा परित्यक्ता हो तो अपने माता-पिता के घर में रहने का हक मांग सकती है। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु बनाये गये विभिन्न कानूनों का ज्ञान होना महिलाओं के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि किसी अन्य मूल अधिकारों का ज्ञान होना। इस मौके पर महिला प्रकोष्ठ प्रभारी डॉ.चंपा अग्रवाल ने छात्राओं को संकल्प दिलवाया कि वह उस परिवार में अपना विवाह नहीं करेंगी, जहां पर दहेज की मांग की जाती है। इन्होंने बताया कि छात्राएं अपने महिला अधिकारों के संबंध में सतर्क रहें। यदि उनके अधिकारों का हनन होने पर तुरंत न्यायालय की शरण ले। राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी डॉ. मनीलता पचानौत ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में बीरमदेव,रूबी शर्मा व अन्य संकल्प सदस्य मौजूद रहे।

महिला सुरक्षा पर बने कानूनों की जानकारी महिलाओं के लिए आवश्यक It is necessary for women to know about the laws made on women’s safety.