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धारा 40 के तहत दोर्द पंचायत की सरपंच पद से पृथक

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>>न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अतेन्द्र सिंह गुर्जर द्वारा पेंशन हितग्राहियों की राशि अपने एवं परिजनो के खाते में आने के मामले में विजयपुर विकासखण्ड की ग्राम पंचायत दोर्द की सरपंच श्रीमती बैकुण्ठी कुशवाह को मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत पद से पृथक करने की कार्यवाही की गई है।
जारी आदेश के अनुसार अकल सिंह रावत द्वारा दायर रिट पिटिशन डब्ल्यूपी क्र. 8977/2023 में  न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत विजयपुर से जांच कराई गई, जांच प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत पार्वती बडौदा के 14 हितग्राहियों की माह अप्रैल 2021 एवं मई 2021 में स्वीकृत पेंशन ग्राम पंचायत दोर्द के अन्य व्यक्तियो के बैंक खाते पोर्टल पर फीड कर माह जनवरी 2023 तक की पेंशन राशि 1 लाख 77 हजार रूपये का भुगतान प्राप्त कर राशि आहरित की गई। जनपद पंचायत विजयपुर के सीईओ के द्वारा दिनांक 22 सिंतबर 2023 एवं 8 दिसंबर 2023 को प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता व्यक्ति सरपंच श्रीमती बैकुण्ठी कुशवाह एवं उनके परिजन होने से हितग्राहियों की राशि के अपव्यय एवं वित्तीय अनियमितता के कारण श्रीमती बैकुण्ठी कुशवाह के विरूद्ध सरपंच पद की गरिमा के विपरित अमर्यादित आचरण एवं पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार पाये जाने से पद से पृथक करने की कार्यवाही की गई है। इस मामले में पंचायत सचिव पार्वती बडौदा को पूर्व में ही निलंबित किया गया है तथा विभागीय जांच की जा रही है, जांच पूर्ण होने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।