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3 साल पुराने नाबालिग के अपहरण के मामले में आरोपी को 3 साल की सजा 10 हजार जुर्माना

बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- बुधवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश ने अपहरण के एक मामले मे निर्णय सुनाते हुए आरोपी को 3 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना से दंडित किया।
विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि नाबालिग के अपहरण के 3 साल पुराने एक मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश सलीम बदर ने आरोपी को नाबालिग के अपहरण का दोषी मानते हुए निक्की उर्फ रूपेंद्र (24) को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। इस मामले मे अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 18 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए।
नाबालिग के अपहरण का यह मामला तीन साल पुराना हैं। 24 नवंबर 2021 को पीड़िता की बहन ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट देते हुए बताया कि पीड़िता अपने घर से पढ़ने के लिए स्कूल गई हुई थी। जहां से आरोपी निक्की उर्फ रूपेंद्र सिंह पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। काफी देर तक उसके वापस घर नहीं लौटने पर इस बात का पता लगा। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को तलाश करना शुरू किया। अनुसंधान के दौरान नाबालिग को दस्तयाब किए जाने पर पीड़िता ने बताया कि निक्की उर्फ रूपेंद्र उसे बहला फुसलाकर भगा कर ले गया था।