राजस्थान

लॉकडाउन 3 के अंतर्गत 4 मई से जिले में यह रहेगी व्यवस्थाएं….

बूंदी.KrishnaKantRathore/ @www.rubarunews.com-  कोरोना वैश्विक महामारी के चलते लोक डाउन का तीसरा चरण 4 मई से आरंभ होगा जिसके अंतर्गत ग्रीन जोन में होने के कारण बूंदी जिले में अधिकतर गतिविधियां आरंभ हो जाएंगी लेकिन निर्धारित नियमों और समय सीमा के भीतर।सामाजिक दूरी, मास्क की अनिवार्यता पहली शर्त होगी।जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बूंदी वासियों को लॉक डाउन के दोनों चरणों की पालना में सहयोग करते हुए जिले को अब तक ग्रीन जोन में बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया है ,साथ ही शुभकामनाओं के साथ अपील भी की है कि लॉक डाउन के तीसरे चरण में भी नागरिक जिम्मेदारी पूर्वक सावधानी के साथअपने कार्य संपादित करें तथा नियमों की पालना सुनिश्चित करें।

जिला कलेक्टर ने बताया कि 4 मई से सभी दुकानें खुल सकेंगी लेकिन शाम 6 बजे तक,शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा।अत्यावश्यक होने पर प्रशासन अथवा पुलिस से अनुमति लेकर ही बाहर जा सकेंगे। संबंधित उपखंड अधिकारी अथवा संबंधित एसएचओ से अनुमति लेनी होगी।

6 फुट की दूरी और मास्क जरूरी...
जिला कलेक्टर ने अपील की है कि बाजार,सब्जी मंडी आदि स्थानों पर दुकानों मे 6 फीट की दूरी की पूर्ण पालना की जाए तथा मास्क लगाकर ही लोग बाहर निकले।खाने के सामान की दुकानों पर वहीं खड़े होकर ना खाएं पिए बल्कि सामान घर पर ले जाकर इसका उपयोग करें।चाय की थड़ी या ऐसी ही अन्य दुकानोंपर सामाजिक दूरी की पूर्ण पालना की जाए।दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि मास्क पहन कर नहीं आने वाले व्यक्तियों को सामान नहीं दिया जाए।उन्होंने बताया कि बसों का संचालन जिले के भीतर ही किया जाएगा और बसों में निर्धारित स्वच्छता नियमों और सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित करनी होगी।निजी वाहनों मे निर्धारित संख्या के अनुसार ही लोग बैठ सकेंगे।

ये नियम रहेंगे लागू ….
पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा ने बताया कि लॉक डाउन तृतीय चरण में लागू धारा 144 के तहत निषेधात्मक प्रतिबंधों की पालना की जाएगी।एक स्थान पर 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। तंबाकू गुटखा आदि की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी।10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक के लोग चिकित्सकीय आवश्यकता जैसे कार्य के अलावा बाहर नहीं निकले तथा अनावश्यक तौर पर कोई भी इधर-उधर नहीं घूमे अन्यथा सख्ती की जाएगी।बिना मास्क के पाए जाने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।