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सुरक्षित गर्भ समापन सेवाओं के विस्तार हेतु प्रयास करें- डॉ. आरबी कुरेले CMHO

चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम (एमटीपी) के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक संपन्न

दतिया @rubarunews.com>>>>>>>>>>>> महिलाओं को सुरक्षित गर्भ समापन के अधिकार के लिए संचालित चिकित्सीय गर्म समापन अधिनियम (MTP Act) के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति (DLC) की बैठक का आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के सभागार में किया गया।

आयोजित बैठक में अध्यक्षता डॉ. आर.बी. कुरेले मुंख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने करते हुए गर्भ समापन की सेवाओं को विस्तारित करने के लिए उपस्थित नर्सिंग होम संचालकों के साथ उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पंजीयन कराने की बात कही।

बैठक में एमटीपी एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. हेमंत मंडेलिया द्वारा समीक्षा बैठक के उद्देश्य के बारे में बताते हुए नर्सिंग होम संचालकों को अधिनियम के कानूनी प्रावधानों को बताया साथ ही रिपोर्टिंग के बारे में भी जानकारी दी।

आईपास भोपाल के श्री करुणानिधान द्वारा एमटीपी एक्ट में 2021 के संशोधन के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। जिसमें 12 सप्ताह तक 12 से 20 सप्ताह तक एवं 20 सप्ताह से 24 सप्ताह गर्भ समापन बारे में शासन द्वारा घोषित शर्तों एवं नियमों के बारे में व्यापक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2021 के संशोधन के पूर्व केवल शादीशुदा महिलाओं को एनटीपी की सेवाएं लेने का अधिकार था परन्तु बदलाव के बाद कोई भी बालिग महिला अब गर्भ समापन की सेवाएं लेने के लिए संवैधानिक रूप से अधिकृत है।

बैठक में जिला स्तरीय समिति सदस्य/ संचालक स्वदेश नवांकुर संस्था रामजीशरण राय द्वारा अधिनियम के आवश्यक प्रावधानों की चर्चा करते हुए विशेष परिस्थिति में 20 से 24 सप्ताह में किए जाने वाले गर्भ समापन के लिए मेडिकल बोर्ड की अनुमति के बारे में बताते हुए जानकारी दी। 12 एक चिकित्सक एवं 20 सप्ताह तक दो चिकित्सक की देखरेख में नॉर्मल एवं 20 से 24 सप्ताह तक सर्जिकल प्रक्रिया के माध्यम से सेवाएं ली जा सकती हैं।

स्त्रीरोग विशेषज्ञ डॉ. मधुबाला गुप्ता द्वारा बताया कि मेडिकल स्टोर्स पर बिना चिकित्सक पर्चे के गर्भ समापन की दवाइयां उपलब्ध हो रहे इसके लिए मॉनिटरिंग टीम द्वारा समय-समय पर मोनिटरिंग की जावे ताकि गर्भ समापन के दवाइयां बिना चिकित्सीय पर्चे के उपलब्ध ना हो सके।

आयोजित बैठक में डॉ. आरएन आर्य
सर्जिकल विशेषज्ञ, डॉ. एच.एम. उज्जैनिया निश्चेतनाना विशेषज्ञ डॉ. नीलम मंडेलिया डीएचओ-3, डॉ. संकल्प श्रीवास्तव सीपीएचसी कंसलटेंट, स्वदेश संस्था समन्वयक पीयूष राय, डीबीआईएम अमित अहिरवार, एम & डी श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, डीईओ विवेक कुशवाहा ने उपस्थित रहकर अपने अपने विचार व्यक्त किए।

बैठक में बुंदेलखंड हॉस्पिटल, लाडो रतन हॉस्पिटल सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, श्री कृष्णा हॉस्पिटल, रामराजा हॉस्पिटल एवं पीतांबरा हॉस्पिटल संचालक उपस्थित रहे। उक्त जानकारी नोडल अधिकारी एमटीपी एक्ट डॉ हेमन्त मंडेलिया डीएचओ-1 ने दी।