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अस्तित्वहीन शर्त के आधार पर क्लेम निरस्त करने को माना सेवा दोष

बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- अस्तित्वहीन शर्त के आधार पर क्लेम निरस्त करने को जिला उपभोक्ता आयोग बूंदी ने सेवा दोष मानते हुए बीमा कंपनी नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा परिवादीगण को 15 लाख रुपए की राशि दिलाये जाने का आदेश दिया।
जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष बीमित मृतक हाफिज मोहम्मद के परिजनों ने परिवाद प्रस्तुत कर बताया था कि नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी ने दुर्घटना में बीमित को चोटें कारित होना तथा उसकी मृत्यु होना तो स्वीकार किया, किंतु दुर्घटना में आई चोट से 6 माह की अवधि में ही मौत होने पर क्लेम देय रहने की शर्त को आधार बनाकर क्लेम निरस्त किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रविंद्र कुमार माहेश्वरी एवं सदस्य संतोष भाकल ने बीमा पॉलिसी में ऐसी किसी शर्त का उल्लेख ही नहीं होना पाया और बीमा कंपनी द्वारा ऐसी अस्तित्वहीन शर्त के आधार पर क्लेम निरस्त करने को सेवादोष के रूप में निर्णित कर परिवादीगण को 15 लाख रुपए की राशि दिलाये जाने का आदेश दिया।