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दुष्कर्म के आरोपी को सुनाया 20 साल के कठोर कारावास व 1 लाख 30 हजार का जुर्माना

कोटा.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com>> गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश सलीम बंदर ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 130000 रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि शिव मंदिर के पास नयापुरा लाखेरी निवासी दिनेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश (22 साल) को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास सुनाते हुए 130000 रुपए जुर्माना भी लगाया।

विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि 28 मार्च 2023 को पीड़िता के पिता ने थाना लाखेरी रिपोर्ट देते हुए बताया था कि वह इंद्रगढ़ माताजी के भंडारे में खाना बनाने का काम करता हैं और घटना की रात को इंद्रगढ़ ही था। रात में पीड़िता करीब 9-10 बजे मेरी पत्नी और बच्चों के साथ खाना खाकर सो गई। रात के करीब 2ः00 बजे पीड़िता घर से बिना बताए कहीं चली गई है। मेरी पत्नी ने मुझे फोन करके बताया कि पीड़िता घर पर नहीं है जब आसपास तलाश की तो कोई पता नहीं चला जब मैं मोटरसाइकिल लेकर घर आया तो मैं भी आसपास व रिश्तेदारों के फोन करके पूछताछ की तो कोई भी पता नहीं चला। इस पर थाना लाखेरी जिला बूंदी द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया। पीड़िता को दस्तयाब करने पर पीड़िता ने बताया कि दिनेश कुमार मुझे लाखेरी स्टेशन से बड़ोदरा गुजरात लेकर गया था। अनुसंधान बाद थाना लाखेरी द्वारा न्यायालय में चालान पेश किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने नाबालिक के दुष्कर्म का दोषी मानते हुए अभियुक्त दिनेश कुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 130000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की और से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 15 गवाह और 20 दस्तावेज पेश किए।

स्कूल से छात्रा का अपहरण करने वाले 2 आरोपियों को सुनाई 7-7 साल की सजा

वहीं बुधवार को भी पोक्सो कोर्ट संख्या एक के न्यायाधीश सलीम बदर ने डेढ़ साल पुराने नाबालिग छात्रा का अपहरण करने के मामले में दो आरोपियों को 7-7 साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। इस मामले में भी अभियोजन पक्ष की और से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 14 गवाह और 23 दस्तावेज पेश किए। अभियोजक राकेश ठाकोर ने अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र में 15 मई 2022 को पीड़िता के भाई द्वारा दी गई रिपोर्ट में कहा कि मैं 14 मई 2022 को सुबह 7ः30 बजे अपनी बहन को स्कूल में पेपर देने के लिए छोड़कर गया था। पेपर खत्म होने के बाद मैं बहन को लेने गया, इसके लिए बाहर इंतजार किया। सारी छात्राएं स्कूल से बाहर आ गईं, लेकिन मेरी बहन बाहर नहीं आई। इसके बाद मुझे चिंता हुई और मैं स्कूल में भीतर गया और बहन के बारे में जानकारी ली। स्कूल से पता लगा कि मेरी बहन तो आज स्कूल ही नहीं आई। इसके बाद हमने अपने स्तर पर बहन की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिल पाई। रिपोर्ट में पीड़िता के भाई ने बताया कि मुझे शक हुआ कि उसे अनिल रावल बहला-फुसला कर कहीं ले जा सकता है। इसके बारे में मैंने पता किया तो अनिल भी घर से सुबह 5 बजे से गायब होने की बात सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर के बाद जांच- पड़ताल शुरू की। साथ ही, छात्रा की तलाश कर उसको दस्तयाब कर लिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि एबरा गांव निवासी अनिल रावल पुत्र छीतरलाल और रामगंजबालाजी क्षेत्रवासी लखवीर सिंह उर्फ लकी पुत्र बाज सिंह उसे जबरन अपहरण कर ले गए थे। बाद में पुलिस ने जांच कर कोर्ट मे चालान पेश किया गया।