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बच्चों की न्याय तक पहुंच के तहत बाल तस्करी व बाल श्रम की जानकारी

बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com-बच्चों की न्याय तक पहुंच कार्यक्रम के तहत बुधवार को देवपुरा व विकास नगर में महिला आगनबाडी कार्यकर्ताओं की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजित कर बाल तस्करी व बाल श्रम की जानकारी दी गई। बच्चों की न्याय तक पहुंच कार्यक्रम बूंदी की रैड एंड रेस्क्यू ऑफिसर कृष्णा शर्मा ने उपस्थित महिला आगनबाडी कार्यकर्ताओं को बालतस्करी, बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 की जानकारी देते हुए बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम में नहीं लगाया जाना चाहिए अथवा अन्य किसी जगह जैसे ईटो का भट्टटा, मिस्त्री की दुकान, हाली बंधुवा मजदूर, जोखिमपूर्ण रोजगार में नियुक्त नहीं करना चाहिए। इस दौरान बाल विवाह, बाल यौन शौषण के बारे में जानकारी दी गई और ऐसा कोई भी मामला सामने आने पर इसकी सूचना पुलिस 100 , चाइल्ड लाइन 1098 पर गोपनीय रूप से सूचना देलने के लिए प्रेरित भी किया गया। कार्यशाला में महिला पर्यवेक्षक लीला पंचोली, अनीता शर्मा सहित आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता मौजूद रही।