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आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मध्यप्रदेश ने पूरे प्रदेश में लू (तापघात) के प्रकोप से बचाव हेतु विभागवार निर्देश जारी

लू (तापघात) के प्रकोप से बचाव हेतु विभागवार उपाय अपनाएँ
दतिया @Rubarunews.com/ Peeyush Rai>>>>>>>>>>>>>>>> मध्यप्रदेश शासन आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह विभाग म.प्र. शासन ने आदेश जारी कर पूरे प्रदेश में लू (तापघात) के प्रकोप से बचाव हेतु विभागवार बचाव के उपाय करने हेतु जिले में भी आवश्यक निर्देश जारी किए है जिनमें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और श्रम विभाग द्वारा निम्न उपाय अपनाए जाने की सलाह दी गई है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अपनाये जाने वाले उपाए:
जिले में स्थित सभी शासकीय अस्पतालों मंे लू प्रभवितों के उपचार हेतु विशिष्ट कार्य योजना बनाई जावे। लू से बचाव हेतु जन सामान्य द्वारा अपनाये जाने वाले उपाए से संबंधित सुझाव जिले के सभी अस्पतालों के बाहर प्रदर्शित किये जावे।


लू ग्रसित रोगियों की चिकित्सा हेतु आवश्यक दवाइयां, भंडार आदि की उपलब्धता सभी शासकीय चिकित्सालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डिपो होल्डर, आशा कार्यकर्ता के पास सुनिश्चित की जावें विशेषकर ओआरएस घोल, फ्लुइड, लू से उपचार हेतु अन्य दवाईयां आदि का पर्याप्त भडारण रखने के निर्देश दिए जावे। लू ग्रस्ति रोगियों की संख्या बढ़ने की स्थिति में अतिरिक्त अमले की व्यवस्था की जावे।

लू ग्रस्ति रोगियों के चिकित्सा हेतु जिला चिकित्सालय तथा सिविल चिकित्सालय में अलग चिकित्सा वार्ड की व्यवस्था की जावे। बहु उद्देशीय कार्यकर्ताओं (MPHW), आशा कार्यकर्ताओं तथा आशा पर्यवेक्षक को स्थानीय स्तर पर लू से ग्रस्ति रोगियों की जानकारी प्राप्त करने, उनके समुचित इलाज को सुनिश्चित करने तथा इसकी जानकारी खंड चिकित्सा अधिकारी को प्रदान करने के निर्देश दिए जावे।

उपरोक्त कार्यो में सरकारी अमले की सहायता हेतु स्थानीय स्वयं सेवी संगठनों को चिन्हित कर तथा उनके साथ बैठककर लू से बचाव हेतु आवश्यक उपाए किये जावे। सार्वजनिक स्थलों पर एम्बुलेंस/108 को विशेषकर दोपहर में तैयारी की स्थिति में रखा जावे ताकि किसी व्यक्ति को लू लगने पर उसे तत्काल चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सके। लू प्रभावितों के उपचार हेतु रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किय जावे।

कमजोर समूह-बच्चों, दिव्यांगों, महिलाओं और वृद्धि की विशेष देखभाल हेतु व्यवस्था की जावे। लू (तापघात) से संबंधित मामलों और मौतों की दैनिक रिपोर्ट तैयार की जावे तथा इसकी प्रति राजस्व विभाग को भेजते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भी सूचित करने किया जावे।


पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लू से बचाव के उपाय बताया जावे
पंचायत भवनों में लू से बचाव के उपायों से संबंधित प्रचार-प्रसार किय जावे। लू से प्रभावित होने पर प्राथमिक उपचार पेटी की पर्याप्त संख्या तथा पंचायत भवन में इसकी उचित स्थान पर उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। मनरेगा तथा अन्य विकास योजनाओं के श्रमिकों का कार्य समय आवश्यकतानुसार एवं सुविधानुसार समय परिवर्तित की जावे तथा कार्य स्थल पर छाया एवं शीतल जल सुनिश्चित किया जावे। श्रमिकों को लू से बचाव संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जावे।

श्रम विभाग हेतु श्रमिकों को कार्यस्थल पर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश
औधोगिक एवं अन्य क्षेत्रों के कामगारों को लू से बचाव संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जावे। उद्योगों एंव अन्य क्षेत्रों के श्रमिकों का कार्य समय आवश्यकतानुसार एंव सुविधानुसार परिवर्तन हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जावे। खेतों, बाजारों, उद्योगों, भवन निर्माण आदि में कार्यरत श्रमिकों के कार्य स्थल पर शीतल जल एंव आपात स्थिति हेतु पर्याप्त शेड की सुनिश्चतता हेतु संबंधित को आवश्यक निर्देश देने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।