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उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें-सीईओ जिला पंचायत

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>>मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अतेन्द्र सिंह गुर्जर ने कलेक्ट्रेट  सभागार में आयोजित राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उपभोक्ता सदैव अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। उपभोक्ता अधिनियम के तहत वस्तुओं एवं अन्य सामग्री के क्रय-विक्रय से संबंधित नियम बनाये गये है। जिसके तहत उपभोक्ताओं को कानूनी अधिकार दिये गये है।

सीईओ जिला पंचायत अतेन्द्र सिंह गुर्जर ने कहा कि उपभोक्ता अपने अधिकारो के प्रति जागरूक बने तथा कोई भी वस्तु अथवा सामग्री की खरीद के समय बिल अवश्य प्राप्त करें। वस्तुओं एवं सामग्री की खरीद फरोख्त से पूर्व उसकी गुणवत्ता की जांच कर लें। उपभोक्ता अधिनियम के तहत इसकी शिकायत की जा सकती है तथा संबंधित कंपनी अथवा विक्रेता पर दावा किया जा सकता है।
प्रभारी अधिकारी फूड एवं डिप्टी कलेक्टर वायएस तोमर ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अब नये नियम लागू किये गये है, जिसमें उपभोक्ताओं को यह सुविधा प्रदान की गई है कि वस्तु कही से भी खरीदी हो यदि आपके साथ धोखाधडी हुई है तो, आप अपने निवास क्षेत्र अथवा कार्यक्षेत्र स्थित उपभोक्ता फोरम में अपना दावा प्रस्तुत कर सकते है। इसके अलावा उन्होने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारो के प्रति जागरूक करते हुए जानकारी प्रदान की गई।
उपभोक्ता मामलो के अधिवक्ता सरफराज नकवी ने इस अवसर पर उपभोक्ता संरक्षण अंतर्गत कानून की जानकारी दी गई तथा जिला उपभोक्ता फोरम में क्लेम के संबंध में जानकारी दी गई, उन्होंने कहा कि यदि उपभोक्ता ठगी का शिकार होते है और उनके पास पक्का बिल हो तो वे उनके माध्यम से क्लेम कर सकते है। उन्होंने यह भी कहा कि वे ऐसे मामलो में उपभोक्ताओं को निशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराते है।

खाद्य विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी एवं डिप्टी कलेक्टर वायएस तोमर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेन्द्र जैन, उपभोक्ता मामलो के अधिवक्ता सरफराज नकवी, फूड इस्पेक्टर, गैस एजेन्सियों के प्रतिनिधि, उपभोक्ता आदि उपस्थित रहें। इसके पूर्व कार्यक्रम की शुरूआत मॉ सरस्वती की चित्र पर दीप प्रज्जवलन एवं माल्यार्पण के साथ की गई।

कार्यक्रम के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी धमेन्द्र जैन तथा फूड विभाग के अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु बनाये गये कानूनों तथा अधिकारो के प्रति जागरूक किया गया।
कार्यक्रम का संचालन पंचायत सचिव गिर्राज पालीवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों एवं एजेन्सियों के प्रतिनिधियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर प्रकाश डाला गया। आभार प्रदर्शन फूड विभाग के  विवेक पाराशर ने किया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैजिक बॉक्स से दिया डैमों
राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर कलेक्टेªट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम के दौरान खाद्य एवं औषधि प्रशासन के खाद्य सुरक्षा अधिकारी धमेन्द्र जैन द्वारा उपभोक्ताओं को खाने पीने की वस्तुओं के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मैजिक बॉक्स टेस्टिंग किट के माध्यम से खाद्य पदार्थो की जांच करने का डैमो दिया गया। इस दौरान उन्होंने दूध की जांच करते हुए बताया कि पहले लैक्टोमीटर से जांच की जाती है कि दूध में कितना पानी मिला है, शुद्ध दूध की रीडिंग लैक्टोमीटर सेे 30 के आसपास होना चाहिए। इसके बाद दूध में किसी अन्य वस्तु का अपमिश्रण तो नही है, इसकी जांच भी की गई। दूध में डिर्टजेन्ट की मिलावट तो नही है, इसे जांचने के लिए फिनोल्फथैलीन इंडीगेटर का इस्तेमाल किया गया। दूध में यूरिया की जांच करने के संबंध में भी बताया गया कि यूरिया जांचने के लिए दो एमएल दूध में थोडा सा अरहर दाल का पावडर डालकर 5 मिनिट रखे, इसके बाद रेड लिटमस पेपर डूबोये, यदि लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो समझे की दूध में यूरिया की मिलावट है। इसके साथ ही मावे में स्टार्च आलू, शकरकंद की मिलावट की जांच आयोडिन सॉल्यूशन से कर करते है। स्टार्चयुक्त मावे में आयोडिन सॉल्यूशन की बूंद डालने पर मावा काला हो जाता है।