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घर में घुसकर छेड़छाड़ के आरोपी को सुनाई 3 साल के कारावास की सजा

बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com-  पोक्सो क्रम 1 के न्यायाधीश ने घर में घुसकर छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल के कारावास की सजा के साथ 10000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि पोक्सो क्रम संख्या एक के न्यायाधीश सलीम बदर ने घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में दोनो पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुनाते हुए आरोपी महावीर कॉलोनी बूंदी मोहम्मद रईस पुत्र नूरुद्दीन को छेड़छाड़ का दोषी मानते हुए 3 वर्ष के करावास की सजा तथा 10000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की और से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने सुनवाई के दौरान 23 गवाह और 27 दस्तावेज पेश किए।
लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि 16 फरवरी 2022 को पीड़िता ने अपने पिता के साथ महिला थाना बूंदी में 16 फरवरी 2022 को दोपहर 3 बजे आरोपी मोहम्मद रईस द्वारा उसके साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने की रिर्पोट सौंपी थी। इस रिपोर्ट पर महिला थाने ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया था।