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नगरीय निकाय चुनाव 2026 जिले में लागू रहेगी धारा 163, जीतने के बाद नहीं निकाल सकेंगे विजय जुलूस

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- जिले में नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना में चुनाव परिणामों के बाद निकाले जाने वाले विजय जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ की धारा 163 (पूर्व में सीआरपीसी की धारा 144) लागू की गई है। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) एच.डी.सिंह ने नगरीय निकाय चुनाव के सभी रिटर्निंग अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार निर्वाचन आयोग के घोषित कार्यक्रम के अनुसार नगरीय निकायों के सदस्य (पार्षद) पदों के लिए प्रथम चरण का मतदान 9 सितंबर और द्वितीय चरण का मतदान 11 सितंबर 2026 को संपन्न होगा। इसके पश्चात 14 सितंबर को मतगणना की जाएगी और परिणाम घोषित होंगे। इसके अलावा, नगरीय निकाय के अध्यक्ष पदों के लिए 21 सितंबर और उपाध्यक्ष पदों के लिए 22 सितंबर को चुनाव करवाए जाएंगे। आदेशानुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी निर्वाचित सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा जीत के बाद विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा। सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी इन आदेशों-निर्देशों की अक्षरश: पालना सुनिश्चित करें।