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सेशन न्यायालय ने दिए तहसीलदार व थानाधिकारी के खिलाफ कार्यवाही के आदेश

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com-बूंदी के एक वकील को शांति भंग में गिरफ्तार करने के मामले में जिला सेशन न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता ने रायथल थानाधिकारी, रायथल तहसीलदार एवं अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिए है। मामले में एडवोकेट एडवोकेट रमेश चंद्र ने पुलिस कार्रवाई और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध जिला सेशन न्यायालय में निगरानी याचिका पेश की। जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आक्षेपित आदेश को अपास्त कर दिया और पुलिस महानिदेशक को आदेश की प्रति भेज कर रायथल थाना अधिकारी बाबूलाल मीणा व अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जांच कर कठोर कानूनीएवं अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं न्यायालय ने जांच के दौरान थाना अधिकारी एवं अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित अथवा लाइन हाजिर कर जांच रिपोर्ट 16 मार्च को न्यायालय में पेश करने को कहा है। न्यायालय ने आक्षेपित आदेश जारी करने पर तहसीलदार रायथल के खिलाफ भी समुचित कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर बूंदी को निर्देश दिए हैं।
यह था मामला
गत 9 दिसंबर को रायथल थाना पुलिस ने अपने पक्षकार के साथ थाने में गए एडवोकेट रमेश चंद्र को शांतिभंग के मामले में गिरफ्तार कर लॉकअप में डाल दिया था। रायथल थाना पुलिस ने 24 घंटे बाद एडवोकेट रमेश चंद्र को कार्यपालक मजिस्ट्रेट तहसीलदार के समक्ष पेश किया, जहां एडवोकेट रमेश चंद्र ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट को बताया कि वह पेशे से वकील है उसका किसी भी पक्ष से कोई निजी संबंध नहीं है, ना ही उसका किसी मारपीट, गाली गलौच और धमकी देने की घटना में कोई योगदान रहा है। लेकिन तहसीलदार ने निगराकार के पक्ष को विचार में लिए बिना केवल थाना अधिकारी रायथल के कहने पर आक्षेपित आदेश पारित किया था।