राजस्थान

मेडीकल स्टोर में मास्क व हैंडसेनेटाईजर स्टाॅक की जांच

बूंदी.KrishnaKantRathore/ @www.rubarunews.com – आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 2क की उपधारा (2) की अनुपालना में मास्क व हैण्ड सेनेटाइजर के स्टाॅक की जानकारी लेने व कालाबाजारी की रोकथाम हेतु जिला रसद अधिकारी सुरेन्द्र सिंह राठौड के नेतृत्व में शिवजीराम जाट, प्रवर्तन अधिकारी, महकरण सिंह, प्रवर्तन निरीक्षक व नीरज कुमारी मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक की टीम ने बून्दी शहर में स्थित मेडिकल दुकानों का निरीक्षक किया तथा मास्क व हैण्ड सेनेटाईजर का स्टाॅक देखा गया। इसमें शहर के अरिहन्त मेडिकल, रिलाईबल मेडिकल, केश केमिस्ट, अशोका मेडिकल, चड्डा मेडिकल, प्रेम मेडिकल, अशोका एजेन्सीज, चिराग एजेन्सीज की जांच की गई। दुकानों की जांच में उनके रिकार्ड में कोई मास्क व सेनेटाईजर का स्टाॅक नही होना पाया गया। उनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में जो मास्क व हैण्ड सेनेटाईजर आऐ थे, उनकी बिक्री हो चुकी है। जिला रसद अधिकारी सुरेन्द्र सिंह राठौड ने मेडिकल संचालकों को मास्क व हैण्ड सेनेटाइजर की आमद व वितरण का संधारण करने हेतु निर्देशित किया तथा किसी भी प्रकार की कालाबाजारी करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत् कार्यवाही अमल में लाई जाने की बात कही। साथ ही नियमित निरीक्षण की बात कही। भारत सरकार द्वारा उक्त दोनों वस्तुऐं 30 जून, 2020 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत् शामिल की गई है।

Umesh Saxena

I am the chief editor of rubarunews.com