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अपनी मर्जी से फाइनेंस कंपनी द्वारा ली गई राशि वापस परिवादी को मय ब्याज लौटनी होगी

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- निवासी शिवपाल सिंह ने कीप्स हाउसिंग फाइनेंस से गृह ऋण लिया था । जिसकी वह समय-समय पर लोन किस्त जमा करवा रहा था । ब्याज दर अधिक होने पर परिवादी ने अपना लोन अन्य बैंक में ट्रांसफर करवाना चाहा व अपना लोन खाता बंद करवाने हेतु कीप्स फाइनेंस से खाता क्लोजर चाहा खाता क्लोजर अनुसार परिवादी ने राशि जमा करवाना चाहा तो विपक्षी ने 270 432 रुपए अतिरिक्त राशि सब्सिडी की बता कर जमा करवाने की मांग की । क्योंकि बैंक परिवादी के ज्यादा ब्याज दर लग रही थी इसलिए उसने विपक्षी द्वारा मांगी गई संपूर्ण राशि जमा करवा कर अकाउंट क्लोजर प्राप्त कर दूसरे बैंक से कम ब्याज दर पर लोन प्राप्त कर लिया ।  कीप्स फाइनेंस द्वारा प्राप्त की गई राशि वापस प्राप्त करने बाबत परिवादी ने अपने अधिवक्ता श्रीमती रंजना मुकेश जोशी के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बूंदी के समक्ष  20 फरवरी 2024 को परिवाद प्रस्तुत किया जो परिवाद संख्या 44/2024 पर दर्ज हुआ ।  विपक्षी आयोग के समक्ष हाजिर आए और अपना पक्ष रखकर उक्त राशि सरकार द्वारा मांगे जाने का तथ्य प्रकट किया ।  लेकिन वह दस्तावेजी साक्ष्य से अपनी बात की पुष्टि नहीं कर पाए और आयोग अध्यक्ष रविंद्र कुमार व सदस्य रमाकांत दीक्षित ने दिनांक 13, 5, 25 को फैसला सुनाते हुए फाइनेंस कंपनी द्वारा ली गई राशि 270432 रुपए परिवार प्रस्तुत करने की  20 फरवरी 2024 से 9% ब्याज आगामी दो माह में अदा करने का आदेश दिया । वह साथ ही मानसिक संताप व परिवार खर्च की मद में दस दस हजार रुपए भी प्रदान करने के आदेश दिए ।