पटवारी निलंबित, नायब तहसीलदार को दिये एफआईआर कराने के निर्देश
श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com-अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कराहल बीएस श्रीवास्तव द्वारा तत्कालीन पटवारी हल्का नंबर 10 ग्राम गोठरा एवं वर्तमान में तहसील कार्यालय में संलग्न चन्द्रकांत सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्यवाही की गई है। इसके साथ ही तत्कालीन मौजा पटवारी श्री सोनी द्वारा ग्राम गोठरा के सर्वे नंबरो पर वैद्य कृषको के नाम हटाकर अन्य व्यक्तियों के नाम अंकित किये जाने के मामले में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के लिए नायब तहसीलदार वृत्त गोरस तहसील कराहल को पत्र लिखकर निर्देश जारी किये गये है।
उक्त मामले में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग कराहल बीएस श्रीवास्तव द्वारा गत 8 जून 2026 को आदेश पारित किया गया था कि ग्राम गोठरा की भूमि सर्वे क्रमांक 736/6, 736/7, 736/10, 736/12, 736/13, 736/14 एवं 736/15 की भूमि पर वर्तमान खसरा में बगैर किसी वैद्य आदेश के दर्ज अवैध एवं अप्राधिकृत प्रविष्टियों को विलोपित कर, उनके स्थान के पर वर्ष 2024-25 में अंकित कृषको के नाम व रकबा पूर्ववत दर्ज किया जायें। उक्त अवैध व अप्राधिकृत प्रविष्टि पटवारी चन्द्रकांत सोनी की आईडी से किया जाना पाये जाने पर अनुशासनात्मक और दण्डात्मक कार्यवाही पृथक से प्रस्तावित की जायें। मामले की जांच में तहसीलदार के प्रतिवेदन अनुसार स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2024-25 में ग्राम गोठरा की उक्त भूमि सर्वे के नंबरो में सुरही बेवा मकना, नाथू, बलवंत पुत्रगण मकना, काचूडी, गंगा, जमुना पुत्रियां मकना जाति पटेलिया, नवल पुत्र नागजी, दितली बेवा नागजी, करण पुत्र नागजी, जबरसिंह पुत्र नागजी जाति पटेलिया, परवीन पुत्र रायसिंह, विक्रम पुत्र रायसिंह, महेश पुत्र रायसिंह, बसूडी बेवा जय सिंह जाति पटेलिया, जबर सिंह पुत्र नागजी जाति आदिवासी, नवल पुत्र नागजी जाति आदिवासी, भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय विक्रय से वर्जित दर्ज थी। पटवारी श्री सोनी द्वारा दिनांक 2 फरवरी 2026 से 2 मार्च 2026 की अवधि में अपनी आईडी से राजस्व अभिलेख में कूटरचित तरीके से अस्पष्ट आदेश अपलोड कर उक्त सर्वे नंबरों पर बलजीत सिंह पुत्र जोराबर सिंह जाति सिख, जोराबर सिंह पुत्र रामसिंह जाति सिख, परिमाल कौर पत्नि अमृत सिंह, बलवीर कौर पत्नि जोरावर सिंह, इन्द्रजीत सिंह पुत्र दयाल सिंह जाति सिख, कुलदीप कौर पत्नि हरजिंदर सिंह सिख, जगजीत सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह जाति सिख एवं अमृतपाल सिंह पुत्र हरजीत सिंह के नाम दर्ज किये गये तथा भूमि की नोईयत अहस्तांतरणीय विक्रय से वर्जित के स्थान पर भूमि स्वामी दर्ज किया गया। इस मामले में शिकायत होने पर जांच दल गठित किया गया तथा पटवारी को तत्काल हल्का गोठरा से हटाया गया, जांच में पाया गया कि शिकायत के उपरांत आईडी बंद होने से पूर्व चार सर्वे नंबरो में प्रविष्टियां पुनः यथा स्थिति की गई तथा वर्तमान में 4 नंबरों पर जोरावर सिंह पुत्र रामसिंह जाति सिख, कुलदीप कौर पत्नि हरजिंदर सिंह सिख, जगजीत सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह जाति सिख एवं अमृतपाल सिंह पुत्र हरजीत सिंह के नाम दर्ज है। उक्त आधार पर पाया गया कि पटवारी श्री सोनी द्वारा ग्राम गोठरा की उपरोक्त सर्वे नंबरों पर वैद्य कृषको के नाम सोची समझी रणनीति के तहत हटाकर अन्य व्यक्तियों के नाम अंकित किये गये है, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है।
