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सहायक सचिव के साथ मारपीट पर न्यायालय उठने तक की सजा

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>> सी.जे.एम. न्यायालय श्योपुर द्वारा सहायक सचिव के साथ मारपीट करने के दो आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा के साथ ही एक-एक हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।
एडीपीओ श्रीमती रिचा शर्मा ने बताया कि ग्राम नागरगावडा में सहा, सचिव के पद पर पदस्थ फरियादी की 02 सितंबर 2021 को रात्रि करीबन 11.45 बजे जब वह अपने घर पर सो रहा था तभी राजेन्द्र मीणा को  फोन आया और उससे बोला कि घर के बाहर आ फिर वह घर के बाहर आया तो उसके घर के बाहर राजेन्द्र मीणा व काडू उर्फ मुकेश मीणा खडे हुये थे तभी दोनों लोग उससे बोले कि उन्हें आवास दिलाओ। फरियादी ने कहा कि तुम पात्र नहीं हो  इसी बात पर दोनों उसे गालियां देने लगे, उसने गाली देने  से मना किया तो राजेन्द्र मीणा ने उसके लाठी मारी जो पीठ में लगी तथा काडू उर्फ मुकेश मीणा ने एक लाठी मारी जो दाहिने पैर की पिण्डली में लगी, इतने में उसके चाचा बृजमोहन व उनका लडका देवीशंकर आ गए जिन्होंने उसे बचाया व घटना देखी। जाते समय दोनों आरोपीगण कह रहे थे कि अगर आवास में नाम नहीं दिया तो जान से खत्म कर देंगे। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय सी.जे.एम. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ विचारण के दौरान आरोपीगण राजेन्द्र मीणा, काडू उर्फ मुकेश मीणा निवासीगण नागरगाबडा को दोषी पाते हुये धारा 323 भा.द.वि. में न्यायालय उठने तक की सजा व एक-एक हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। राज्य की ओर से पैरवी श्रीमति रिचा शर्मा ए.डी.पी.ओ. द्वारा की गयी।