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भैंस चराने पर मारपीट करने वाले आरोपियों को 06-06 माह सश्रम कारावास की सजा

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>>सी.जे.एम. न्यायालय श्योपुर द्वारा भैस चराने की बात पर मारपीट करने वाले आरोपियों को 6-6 माह के सश्रम कारावास के साथ ही दो-दो हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
एडीपीओ श्रीमती रिचा शर्मा ने घटना के संक्षिप्त विवरण के बारे में बताया कि फरियादी कैलाश मीणा पुत्र भगीरथ मीणा उम्र 37 साल निवासी मातासूला हाल ग्राम वर्धा ने अपने जीजा मौजीराम मीणा के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट की कि उसने कैची बीडी वालों की जमीन भत्ते पर जोत रखी थी, दिनांक 26 मार्च 2022 के समय करीबन 03 बजे के लगभग जब वह उसके भत्ते वाले खेत ग्राम वर्धा पर था तभी ग्राम वर्धा के रहने वाले काडा गुर्जर हाथ में लाठी, शम्भू शर्मा, जीतू गुर्जर हाथ में डण्डा लेकर अपनी भैंसों को चराने के लिये उसके खेत में आये तो फरियादी ने उनसे कहा कि भैंसों को उसके खेत में क्यों चरा रहे हो, तो काडा गुर्जर, शम्भू शर्मा, जीतू गुर्जर गालियां देने लगे, उसने गाली देने से मना किया तो काडा गुर्जर ने एक लाठी मारी जो फरियादी के बांये हाथ के अंगूठे में लगी, जीतू गुर्जर ने एक डण्डा मारा जो उसके बांये कान के पीछे लगा जिससे चोट होकर खून निकल आया, तभी मौके पर मौजूद रवीना आदिवासी व जीजा मौजीराम ने बीच-बचाव किया, जाते समय आरोपीगण कह रहे थे कि आईदा भैंसों को चराने की मना की तो जान से खत्म कर देंगे। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र सी.जे.एम. न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहाँ विचारण के दौरान आरोपीगण गिर्राज उर्फ काडा गुर्जर, शंभू शर्मा, जितेन्द्र गुर्जर निवासीगण ग्राम वर्धा को दोषी पाते हुये धारा 325/34 भा.द.वि. में 06-06 माह का सश्रम कारावास व दो-दो हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। राज्य की ओर से पैरवी श्रीमति रिचा शर्मा ए.डी.पी.ओ. द्वारा की गयी।