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न्यायालय के आदेश की पालना नहीं होने पर सभापति के वाहन को कुर्क करने का आदेश जारी

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com-नगर परिषद द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना नहीं किए जाने के बाद न्यायालय ने नगर परिषद सभापति के वाहन को कुर्क किए जाने का आदेश जारी कर दिया। अतिरिक्त सिविल न्यायालय क्रम सं 2 न्यायाधीश ने 3 मई को वाहन कुर्क किए जाने का आदेश जारी किया है। 2018 मे विद्युत विभाग द्वारा नैनवां रोड कार्यालय के बाहर नगर परिषद द्वारा शौचालय निर्माण को लेकर स्टे लाया गया था। नगर परिषद ने विद्युत विभाग की अनुमति के बिना उनके परिसर के बाहर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण शुरू करवा दिया। न्यायालय ने नगर परिषद को आदेश दिया था कि सार्वजनिक शौचालय  को पूर्ण रूप से तोड दिया जाए। न्यायालय के आदेश की पालना नही होने बाद सभापति के वाहन को कुर्क किए जाने का आदेश जारी किया गया। बुधवार को न्यायिक कर्मचारी नगर परिषद पहुंचे और समाचार लिखे जाने तक वाहन कुर्क करने की कार्यवाही में जुटे हुए थे। वही दुसरी और नगर परिषद प्रशासन ने न्यायपालिका से कुछ समय की मोहलत मांगी है।