क्राइमताजातरीनराजस्थान

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने बकायादार वाहन स्वामी को भेजा सिविल कारावास

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com>>न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रम संख्या एक बूंदी द्वारा शुक्रवार को नमाना थाना अधिकारी के गिरफ्तारी आदेश देने के पश्चात नमाना थाना पुलिस हरकत में आई और किशन लाल बनाम रमेश रैगर के केस में बकायादार वाहन स्वामी भंवरलाल पुत्र हीरालाल जाति खटीक को गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय में पेश किया।
प्रार्थी गण के अधिवक्ता हरीश गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि भंवरलाल के अधिवक्ता ने न्यायालय में पेश होकर राशि जमा करने के लिए समय मांगा, किंतु पूर्व में राशि जमा करने के लिए पर्याप्त समय दे दिए जाने के कारण न्यायालय की न्यायाधीश अर्चना मिश्रा ने प्रार्थना को अस्वीकार कर भंवरलाल को आगामी आदेश तक के लिए सिविल कारावास भोगने के लिए जेल बूंदी भेज दिया। और निर्देश दिया कि यदि भंवरलाल वांछित राशि 3,03,586 रुपए इस दरमियान जमा करवा देगा, तो उसे सिविल कारावास से रिहाई हो सकेगी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता हरीश गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि नमाना थाना अधिकारी के विरुद्ध दिए गए आदेश पर अभी न्यायालय ने कोई आदेश नहीं किया है।
प्रार्थीगण के अधिवक्ता हरीश गुप्ता ने न्यायालय को बताया कि पुलिस थाना नमाना के थाना अधिकारी के द्वारा न्यायालय के आदेश की अवमानना की गई है तथा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए थाना प्रभारी को न्यायालय के अवमानना के मामले में दंडित किया जाना न्यायय्यत में अति आवश्यक है।

 

Umesh Saxena

I am the chief editor of rubarunews.com