राजस्थान

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित प्रवासियों को निःशुल्क खाद्य सामग्री का वितरण

बूंदी.KrishnaKantRathore/ @www.rubarunews.com>> राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित प्रवासियों को भारत सरकार द्वारा मार्च एवं जून के लिए 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति व एक किलोग्राम चना प्रति परिवार का प्रतिमाह निःशुल्क वितरण तथा राज्य सरकार द्वारा विशेष श्रेणी के सर्वे में चयनित परिवारों को भी निःशुल्क वितरण के संबंध में जिला कलक्टर अंतर सिंह नेहरा ने उपखण्ड अधिकारियों, विकास अधिकारियों, नगर परिषद आयुक्त एवं नगरपालिकाओं के अधिशाषी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं।
जिला कलक्टर ने बताया कि प्रवासियों को खाद्यान्न की मात्रा का आवंटन फार्म-4 में दर्ज अब तक सर्वे से प्राप्त सूचना के आधार पर किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि आवंटित गेहंू एवं चना जून माह की 12 से 14 तारीख तक वितरण कर 20 जून तक खाद्य विभाग को संपूर्ण रिकाॅर्ड उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक आवंटित उचित मूल्य दुकानों पर 2 सरकारी अधिकारीध्कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी। उचित मूल्य दुकानांे पर गेंहू एवं चना प्राप्त होने पर पाॅस मशीन में सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति में उसकी प्राप्ति करवाया जाना सुनिश्चित करना होगा।
जिला कलक्टर ने बताया कि जिस श्रेणी का गेंहू अथवा चना उचि मूल्य दुकान पर प्राप्त होगा, उसको जैसे भारत सरकार से प्राप्त निशुल्क गेंहू एवं चना, राज्य सरकार से प्राप्त गेहूं व चना तथा मिड डे मिल से प्राप्त गेहूं के रूप में पाॅस मशीन में प्राप्ति का इन्द्राज करवाया जाएगा। जिससे वितरण के समय उसके स्टाॅक का सही-सही सत्यापन हो सके। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सर्वप्रथम भारत सरकार से प्राप्त गहूं एचं चने का वितरण किया जावे। इसके बाद मिड डे मील से प्राप्त गेहूं का वितरण करवाया जाए। अंत में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए गेहूं एवं चने का वितरण करवाया जाए।
ऐसे होगा खाद्यान्न का वितरण
जिला कलक्टर ने बताया कि भारत सरकार द्वारा आत्म निर्भर योजना के तहत आवंटित गेहूं का विभाग द्वारा दो माह के लिए आवंटन 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से किया गया है। इसी प्रकार चने का आवंटन दो माह के लिए प्रति परिवार प्रतिमाह एक किलोग्राम के हिसाब से किया गया है। दो माह का गेंहू एक ही बार में 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब दे दिया जाना तथा दो माह का चना एक ही बार में प्रति परिवार 2 किलोग्राम दिया जाएगा।
जनआधार अथवा आधार साथ लाना होगा
जिला कलक्टर ने बताया कि प्रवासी लाभार्थियों को खाद्यान्न प्राप्त करते समय अपना जनआधार या आधार कार्ड साथ लेकर आना होगा। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा गेंहू बांटते समय पाॅस मशीन में लाभार्थी का आधार या जन आधार नम्बर डालने पर ओटोपी प्राप्त होने पर राशन वितरण किया जा सकेगा। यदि किसी प्रवासी का जन आधार में दर्ज नम्बर परिवर्तित हो गया है तो उसी समय मोबाइल एप पर अपना नया नम्बर अपडेट करवाकर उस पर ओटीपी प्राप्त किया जाएगा।
सरकारी कर्मचारी की मौजूदगी में होगा वितरित
जिला कलक्टर ने सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तरीय कौर कमेअी द्वारा एवं शहरी क्षेत्र में आयुक्तध्अधिशाषी अधिकारी द्वारा वार्डवार कमेटी बनाकर जिसमें प्रत्येक आवंटित उचित मूल्य दुकान पर वितरण के दौरान बीएलओ के अलावा कम से कम दो सरकारी अधिकारीध्कर्मचारी की ड्यूटी लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने निर्देश दिए हैं कि शहरी क्षेत्रों में वार्डवार कमेटी बनाकर प्रत्येक वार्ड में वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। इस कमेटी में बीएलओ के अलावा न्यूनतम दो सरकारी अधिकारीध्कर्मचारी और शामिल किए जाएंगे। राशन वितरण के बाद सभी चयनित स्थानों पर संबंधित कर्मचारियोंध्कमेटियों द्वारा रिकाॅर्ड संधारण कर संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को उपलब्ध करवाना होगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी चयनित स्थानों पर वितरण के समय कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी स्टेण्डर्ड आॅपरेटिंग प्रोसेसर का ध्यान रखा जावे।