मध्य प्रदेश

तम्बाखू के सेवन पर पूर्णत: प्रतिबंध

भिण्ड.Desk/ @www.rubarunews.com>>कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री छोटेसिंह ने जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कोविड-19 की रोकथाम और बचाव हेतु एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं म.प्र. एपिडेमिक डिसीजेज कोविड-19 विनियिम 2020 तथा म.प्र. पब्लिक हैल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत आगामी आदेश तक सार्वजनिक स्थलो पर तम्बाखू के खाने एवं थूकने पर पूर्णत: प्रतिबंधित किया है।

कलेक्टर श्री छोटेसिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि तम्बाखू का सेवन जनस्वास्थ्य के लिए बडे खतरे में से एक है। थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरा है और संक्रमित रोगो के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तम्बाखू सेवन करने वालो की प्रवृत्ति यत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारियों तथा कोरोना वायरस कोविड-19 इन्सेफलाईटिस, यक्ष्मा, स्वाईन फ्लू इत्यादि  के संक्रमण फैलाने की प्रबल संभावना रहती है। तम्बाखू सेवन करने वाले लोग गंदगी फैलाकर वातावरण को दूषित करते है। जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती है। इसलिए आगामी आदेश तक जिले के सभी सरकारी/ गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर, सभी स्वास्थ्य संस्थान एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान एवं परिसर, सभी थाना एवं सार्वजनिक स्थान जैसे मनोरजन केन्द्र, पुस्तकालय, स्टेडियम, होटल, सांपिंग मॉल, कॉफी हाउस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेल्वे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेट, सभागृह, प्रतीक्षालय, बस स्टॅाप, लोक परिवहन, टी स्टॉल, मिष्ठान भण्डार एवं ढावा में किसी भी प्रकार का तम्बाखू पदाथ यथा सिगरेट, बीडी, खेनी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 168 एवं 169 के अन्तर्गत 6 माह अवधि तक कारावास एवं/ अथवा रूपए 200 तक जुर्माने से दंण्डित किया जाएगा।