मध्य प्रदेश

टोटल लॉकडाउन  कर्फ्यू  के दौरान कोई भी व्यक्ति बाहर नही निकलें-एसपी

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>> पुलिस अधीक्षक  सम्पत उपाध्याय ने नोबल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण में वृद्धि को ध्यान मे रखते हुए जिले में  टोटल लॉकडाउन  कर्फ्यू  दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अतंर्गत जारी है। इस कर्फ्यू  के दौरान कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नही निकलें।   एसपी  सम्पत उपाध्याय ने जिले में लागू लॉकडाउन  कर्फ्यू  के मद्देनजर नागरिको से अपील की है कि जैसा आप सभी को विधित है कि धारा 144 के तहत जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत टोटल लॉकडाउन  कर्फ्यू  लगा हुआ है। जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नही निकलें। साथ ही जो धार्मिक त्यौहार आते है। उनको घर में ही रहकर मनाया जावे। साथ ही घर में ही प्रार्थना, पूजा की जावे। अगर कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलता है। तब उस पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। उन्होने बडे बुजुर्गो से भी अपील में कहा है कि वे अपने लोगो को भी इस दिशा मंे समझावे कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक अनुश्ठान अपने घर पर ही रहकर करें।
शहरकाजी ने भी लोगो से बाहर नही निकलने की दी सलाह
शहरकाजी  अतीकउल्ला खान ने भी जिले के समाज के व्यक्तियो को सलाह दी है कि वे प्रशासन द्वारा घोषित टोटल लॉकडाउन  कर्फ्यू  के दौरान अपने घर में ही धार्मिक कार्यो को करें। घर से कोई भी व्यक्ति बाहर नही निकले। सभी व्यक्ति धार्मिक कार्यो के अंतर्गत प्रार्थना आदि घर में ही की जावें।