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कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए विभागों के कार्य दायित्व निर्धारित -जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश

बूंदी.KrishnaKantRathore/ @www.rubarunews.com>> कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में रोकथाम के उपाए के लिए जिला कलक्टर मुरलीधर प्रतिहार ने विभिन्न विभागों के कार्य दायित्व निर्धारित किए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि संबंधित विभाग आदेशों की पालना कर प्रतिदिन पालना रिपोर्ट आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
जिला क लेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार सचिव कृषि उपज मण्डी को कृषि उपज मण्डल व फल/सब्जी के सभी परिसर में सभी स्थानों पर लाउड स्पीकर के जरिए कोरोना के संबंध में जागरूक करेंगे। मण्डी परिसर में एक जगह 20 से अधिकलोग बोली लगाते समय एक जगह एकत्र नहीं हो यह भी सुनिश्चित करेंगे। मण्डी में नियमित रूप से साफ सफाई व्यवस्था रहे।
आदेशानुसार नगर परिषद आयुक्त, सभी उपखण्ड अधिकारियों, श्रम कल्याण अधिकारी, उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग को प्रदत्त निर्देशों के तहत जिले में स्थित सभी रेस्टोरेंट,होटल्स के बार कहीं भी 20 अधिक से लोगों की बैठक व्यवस्था न हो। रेस्टोरेंट के बाहर 20 से अधिक व्यक्तियों के प्रवेश नहीं होने की सूचना चस्पा करवाई जाए। जिले मे ंविदेश से कोई भी नागरिक यदि किसी गांव में आते हैं तो कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित कर पंचायतों,/आंगनबाडी कार्यकर्ता से सूचना लेकर प्रतिदिन तत्काल जिला कंट्रोल रूम, चिकित्सा विभाग को सूचना उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ जिन क्षेत्रों में भीड़ सामान्यतया ज्यादा रहती है वहां पर्याप्त संख्या में गार्ड्स/ कार्मिक लगाकर भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया जाए। साथ ही जिले में सभी ईंट भट्टो को तत्काल प्रभाव से बंद करवाना सुनिश्चित किया जाए।
जिला कलेक्टर ने आदेश दिए है कि प्रबंधक रोडवेज एवं रेल्वे प्रबंधक बस स्टेण्ड व रेल्वे स्टेशनों पर भी पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता करें। खनिज अभियंता प्रथम, द्वितीय को माईनिंग खनन में 20 से अधिक मजदूर एक साथ काम नहीं करने की सुनिश्चितता करेंगे। आदेशानुसार आयुक्त नगर परिषद यह सुनिश्चित करेंगे कि मैरिज गार्डन, वाटिका आदि में आगामी दिनों में आयोजित होने वाली नई बुकिंग नहीं करें।
आदेशानुसार जिला स्तरीय अधिकारी, स्थानीय निकाय, पंचायत, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी, गैर सरकारी संस्था यथा कार्यालय, ई मित्र संस्थान आदि पर बायोमेट्रिक संबंधी गतिविधि जैसे उपस्थिति, आधार अपडेशन आदि रोकना सुनिश्चित करेंगे। जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार सभी उपखण्ड अधिकारी, नगर परिषद, नगरपालिकाओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि श्मशान घाटो, कब्रिस्तान आदि पर यथा संभव 20 से अधिक लोग एकत्रित नही हो। इसके लिए आईईसी गतिविधियां के तहत प्रचार सामग्री लगवाई जाए।
आदेशानुसार सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, एवं सभी उपखण्ड अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी धार्मिक स्थलों पर यथा संभव 20 से अधिक लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो। इसके अलावा परिवहन विभाग को जिले में बाहर के देश,राज्य, जिले से आने वाले लोगों की चैकिंग में अगर कोई लक्षण पए जाते है तो उनकी सूची तैयार कर प्रतिदिन भिजवाने के लिए निर्देश दिए है। आदेशानुसार रीको प्रबंधक द्वारा धारा 144 का प्रभावी क्रियान्वयन करते हुए रीको क्षेत्र में यह सुनिश्चित करेंगे कि 20 से अधिक व्यक्ति कार्य करते समय एकत्रित नहीं हो। फेक्ट्री में खाना खाते समय 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। साथ ही फेक्ट्री आदि में सेनिटाईजर, मास्क आदि की उपलब्धता रखेंगे। आदेशानुसार जिला आबकारी अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आबकारी दुकानों पर किसी भी स्थिति में एक साथ 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो। साथ ही निगरानी दल द्वारा प्रतिदिन गश्त लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

Umesh Saxena

I am the chief editor of rubarunews.com