क्राइममध्य प्रदेश

अवैध रूप से स्मैक रखने वालों को चार-चार वर्ष का सश्रम कारावास

भिण्ड.Desk/ @www.rubarunews.com>> न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पवन कुमार बांदिल विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट भिण्ड की अदालत ने स्मैक का अवैध कब्जा रखने वाले आरोपीगणों को चार-चार वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।जनसंपर्क अधिकारी अभियोजन इन्द्रेश कुमार प्रधान ने बताया कि 26 मार्च 2018 को मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर थाना लहार में पदस्थ उप निरीक्षक बाल्मीक चौबे शासकीय वाहन से मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे तो सिकरी जागीर रोड़ पर दीक्षित के खेत के पास दो व्यक्ति मोटर साईकिल लिए किसी के इंतजार में दिखे। फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा नाम-पता पूछा तो उन्होंने अपने नाम शिवप्रताप उर्फ लला व मोहन शिवहरे बताया। तलाशी ली तो शिवप्रताप के पेंट की दाहिनी जेब में एक काले रंग की पोलिथिन के अंदर कागज में स्मेक रखी मिली। मोहन की तलाशी लेने पर पेण्ट की दाहिनी जेब से सफेद पॉलिथीन के अंदर कागज में रखी हुई स्मैक मिली। आरोपीगण से स्मैक रखने व परिवहन करने के संबंध में लायसेंस चाहा तो न होना बताया। मौके पर आरोपीगण के कब्जे से उक्त स्मैक जब्त कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। थाना वापस आकर आरोपीगण के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात अभियुक्तगण के विरूद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के अपराध में चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Umesh Saxena

I am the chief editor of rubarunews.com