क्राइममध्य प्रदेश

पहले पति से लेती थी भरण पोषण, दूसरे के संग शादी की

भिण्ड.ShashikantGoyal/ @www.rubarunews.com>> जिले में एक दिलचस्प मामला सामने आया है। पत्नी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली। पहले पति से हर महीने भरण-पोषण भी लेती रही और दूसरे पति के साथ रहने लगी। दूसरी शादी की बात जब पहले पति को पता चली तो वह थाने पहुंच गया। पुलिस ने महिला और उसके दूसरे पति को भी बुला लिया। थाने में डीएसपी पूनम थापा से पहले पति ने कहा मेरी पत्नी वापस करा दो। बिना तलाक लिए उसने दूसरी शादी कर ली, जबकि वो हर महीने मुझे से भरण-पोषण का खर्च लेती रही। इस पर महिला ने कहा कि पहला पति मुझे पसंद नहीं है। दरअसल जिले के मेहगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कौहार के रहने वाले धर्मेंद्र पुत्र रामदास जाटव की शादी 4 मार्च 2017 में भिंड निवासी राखी से हुई थी। शादी के बाद महिला करीब एक साल ससुराल में रही। धर्मेंद्र दिल्ली में जॉब करता है। कुछ दिनों तक वो अपने पति के साथ दिल्ली रही। इसके बाद वो मायके आकर रहने लगी और फिर दोबारा वापस ससुराल नहीं गई। मायके में रहकर ही महिला ने भरण पोषण का केस भी लगाया। कोर्ट के आदेश पर पति धर्मेंद्र हर महीने 3500 रुपए भरण पोषण के लिए देता रहा। करीब एक साल पहले राखी ने 28 दिसंबर 2020 राय सिंह जाटव निवासी सौंधा से कोर्ट मैरिज कर ली जबकि राखी का पहले पति से तलाक नहीं हुआ है। इसका केस अभी चल रहा है।

पति बोला ससुराल वाले 2 लाख रुपये की कर रहे मांग

दिल्ली में जॉब कर रहे धर्मेंद्र को दूसरी शादी की भनक नहीं लगी और वह हर महीने भरण-पोषण के लिए रुपए भेजता रहा। जून महीने में उसे राखी की शादी की खबर मिली। इस पर उसने अपनी ससुराल बातचीत की। धर्मेंद्र का कहना है कि राखी के माता-पिता दो लाख रुपए केस समाप्त करने के मांग रहे हैं। उसने बताया कि मैंने राखी के दूसरे पति राय सिंह और उनके परिजनों से बातचीत की। उन्होंने राखी की मांग को जायज ठहराया। इसके बाद धर्मेंद्र आवेदन लेकर पिछले महीने महिला थाने पहुंचा।

थाने में दूसरा पति बोला, पहली शादी की जानकारी नहीं

उधरए राखी के दूसरे पति राय सिंह ने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि राखी की पहले भी शादी हो चुकी है। महिला डीएसपी थापा का कहना है कि दोनों पक्षों को सुना गया है। महिला ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी की है। इस मामले में कानून प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी।

अमान्य है दूसरी शादी

ग्वालियर हाईकोर्ट के एडवोकेट दीपक पांडेय के मुताबिकए हिंदू विवाह अधिनियम 13ए के तहत दूसरी शादी से करने से पहले तलाक लिया जाना जरूरी है। यदि बिना तलाक लिए शादी की है तो वो अमान्य रहेगी। पत्नी या पति छिपकर दूसरी शादी करता है तो आईपीसी की धारा 494 और 420 का मुकदमा दर्ज होता है। यदि इस दौरान भरण पोषण महिला लेती रहती तो न्यायालय के आदेश पर दी गई राशि की रिकवरी भी कराई जा सकती है।