रक्षा, विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी तथ्यो से भिन्न जानकारी एवं संदेशो के प्रसारण पर रोक
श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com-कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा जन सामान्य की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
उन्होने भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई सैन्य कार्यवाही से उद्भूत परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हांट्स एप, फेसबुक, इंस्टाग्राम व अन्य पर भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनायें, संदेश आमजन द्वारा चित्रों, ऑडियो एवं वीडियो मेसैज के माध्यम से प्रसारित व फॉरवर्ड किये जा रहे हैं। ऐसी भ्रामक तथा अपुष्ट खबरों के कारण कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रतिकूल स्थितियां निर्मित होने की संभावना बनी हुई है, साथ ही लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। उपरोक्त संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये सोशल मीडिया के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया साईट्स आदि का दुरुपयोग कर किसी भी प्रकार के भ्रामक एवं अपुष्ट संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा, साथ ही वर्तमान स्थिति में रक्षा मंत्रालय व विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जा रहे तथ्यों, जानकारी से भिन्न किसी जानकारी, संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा।
कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, वीडियो, ऑडियो इत्यादि जिससे धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती हैं या सांप्रदायिक विद्वेष पैदा हो सकता है उसे प्रसारित नहीं करेगा।
सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिससे कि धार्मिक, सांप्रदायिक एवं जातिगत भावना भड़कती हों, ऐसी पोस्ट को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को प्रसारित होने से रोके।
कोई भी व्यक्ति न तो स्वंय किसी भी प्रकार की सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से करेगा और न ही इसके लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़ मरोड़कर अथवा भड़काकर उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हो जाएं, को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाइक, शेयर या फारवर्ड करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति, समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा, जिसमें किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने और उनसे कोई गैरकानूनी गतिविधियां करने के लिए आव्हान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आईटी अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।