मध्य प्रदेशश्योपुर

गौवंश के अवैध परिवहन में पकडा ट्रक कन्टेनर राजसात

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com-
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  शिवम वर्मा द्वारा गौवंश के अवैध परिवहन करते पकडे गये ट्रक कन्टेनर को राजसात करने की कार्यवाही की गई है। उक्त ट्रक कन्टेनर क्र. एचआर 67 ए 0612 को गसवानी पुलिस द्वारा गौवंश का अवैध परिवहन करते हुए पकडा गया था तथा मप्र कृषक पशु परीक्षण अधिनियम 1959 एवं मप्र गौवंश प्रतिशेध अधिनियम 2004 व पशु क्रुरता अधिनियम 1960 की विभिन्न धाराओ के तहत जब्तशुदा ट्रक कन्टेनर को अधिग्रहण करने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  शिवम वर्मा द्वारा उक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक  अनुराग सुजानिया जिला श्योपुर के प्रतिवेदन के आधार पर ट्रक कन्टेनर को राजसात करने का आदेश पारित किया गया है। कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित इस मामले में ट्रक मालिक द्वारा उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। कलेक्टर  शिवम वर्मा द्वारा आदेश पारित किया गया कि यदि अनावेदक को वाहन सुपुर्दगी में दिया गया तो भविष्य में भी उक्त वाहन का पशु क्रूरता अधिनियम के अतंर्गत गौवंश के अवैध परिवहन में दुरूपयोग किया जा सकता है। वाहन सुपुर्दगी में दिये जाने हेतु आवेदन को निरस्त करते हुए ट्रक कन्टेनर रजिस्ट्रेशन क्र. एचआर 67 ए 0612 को राजसात करने का आदेश पारित किया गया।

Umesh Saxena

I am the chief editor of rubarunews.com