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बाजार खुलने का कलेक्टर ने स्वयं का आदेश परिवर्तित किया

बाजार खुलने नया समय : प्रातः 9 बजे से सायं 8 बजे तक खोली जा सकेगी दुकानें, वहीं सब्जी, फल, दूध व दुग्ध उत्पाद दुकानें प्रातः 6 से शायं 8 बजे तक खोल सकेंगे

जिला दण्ड़धिकारी ने जारी किया परिवर्तित आदेश

दतिया @rubarunews.com>>>>>>>>>>>>>>>  कलेक्टर एवं जिला दण्ड़ाधिकारी संजय कुमार ने दण्ड़ प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बुधवार को जारी आदेश में उल्लेख किया है। आगामी आदेश तक दतिया जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र अंतर्गत समस्त प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रातः 9 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगमी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। जबकि जिले के नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को जनता कफ्र्यू रहेगा। जो शनिवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार के प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है जिले की सीमा के अंतर्गत समस्त प्रकार के व्यवसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय प्रातः 9 बजे से सायं 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। सब्जी, फल, दूध एवं दुग्ध उत्पाद विक्रय प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक किया जा सकेगे। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है वह प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, काॅलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। आनलाइन क्लासेस चले सकेगी।

सभी धार्मिक/पूजा स्थल खुल सकेंगे, किन्तु एक समय में छह से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करना बंधनकारी होगा। श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर में केवल स्थानीय ऋद्वालुओं को आनलाइन बुकिंग के आधार पर ही दर्शन किए जा सकेंगे।

समस्त खेल कूद स्टेडियम खुल सकेंगे। किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। विवाह में प्रत्येक पक्ष के 25-25 व्यक्ति कुल दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की अनुमति रहेगी। आयोजकों को संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अतिथियों के नाम की सूची प्रदाय कर अनुमति प्रदाय करना आवश्यक होगा।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान करेंगे कि विवाह समारोह से तीन दिवस पूर्व विवाह में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को कोेविड जांच रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त होने पर ही विवाह में शामिल होने की अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में 10 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।

अंर्तराज्यीय तथा राज्य अंतरिक, माल एवं सर्विसेस का आवागमन निर्वाध रहेगा। सम्पूर्ण दतिया जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कफ्र्यू रहेगा। समस्त शासकीय,अद्र्वशासकीय, निगम, मंडल के कार्यालय शत प्रतिशत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उपस्थिति में खुलेंगे। समस्त गृह, मघ्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत संचालित रहेंगी। सभी रेस्टोरेंट, क्लव 50 प्रतिशत की क्षमता से रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे।

समस्त होटल एवं लाॅज पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। फेस मास्क पहनना आवश्यक होगा। अपना मास्क लगाने से पहले एवं उतारने के बाद में किसी भी समय से उसे छूने के बाद उसे साफ करें। मास्क नाक, मुह, ठुडडी को पूरी तरह से कबर करे। मास्क उतारने के बाद उसे साफ प्लास्टिक बेग में स्टोर करें। कपडे का मास्क होने पर प्रतिदिनि पानी से धोएं और मेडीकल मास्क को कूडेदान में फेक दें। सभी सार्वजनिक एवं कार्यस्थलों तथा परिवहन के दौरान फेस मास्क का पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क, नो मूमेंट का सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

किसी ग्राहक को फेस मास्क न हीं पहनने पर दुकानदार द्वारा कोई भी सामान विक्रय नहीं किया जाएग। दुकानदार को स्वयं भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकान के सामने सोशल डिस्टेसिंग के पालन हेतु रस्सी बांधकर सीमा निर्धारित की जाएगी और ग्राहकों को खड़े होने के गोलेे बनाए जाएंगे। एक बार में एक से अधिक ग्राहकों को दुकान के अंदर प्रवेश नहीं कराएंगे। प्रवेश के पूर्व ग्राहकों केा हाथों को सेनेटाइज कराया जाएगा। दुकानों में ग्राहकों को बैठाकर सामग्री का वितरण नहीं किया जाएगा। काउंटर के माध्यम से ही सामग्री विक्रय की जाएगी।

दुकानदारों द्वारा जारी आदेश का उल्घंन करने करने पर प्रथम बार में 500 रूपये जुर्माना किया जाएगा। जबकि दूसरी बार उल्लंघन होने पर एक हजार रूपये और तृतीय बार उल्लघंन करने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा। जारी दिशा निर्देशों को उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा (5160) एवं भारतीय दंड सहिता की धारा 188 तथा अन्य कानूनी प्राबंधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावीशील रहेगा।