ऑनलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
बूंदी.krishnakantRathore/ @www.rubarunews.com>> राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 9 दिसंबर (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऑनलाइन के साथ-साथ आनलाईन माध्यम से भी किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के सम्बन्ध में बुधवार को अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) बून्दी दिनेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायिक अधिकारीगण, बीमा कंपनी की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्तागण व दावेदार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्तागण के साथ बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में उपस्थित अधिवक्तागण को न्यायिक अधिकारीगण द्वारा लोक अदालत से पूर्व मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों में प्री-कॉउन्सलिंग करने हेतु निर्देशित किया गया ताकि अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण राजीनामा के माध्यम से किया जा सके। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामें से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। लोक अदालत में शीघ्र व सुलभ न्याय मिलता है। निर्णय की कोई अपील नहीं होती है। सिविल कोर्ट के आदेश की तरह पालना होती है, कोर्ट फीस की वापसी होती है, विवाद का अन्तिम रूप से निपटारा व समय की बचत होती है। इस दौरान आमजन से अपील की गई कि राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक फायदा उठायें।
इस दौरान न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रमांक 1 अर्चना मिश्रा, क्रमांक 2 पवन कुमार सिंघल सहित अधिवक्ता अब्दुल मनान, हरीश गुप्ता, अनिल शर्मा, फिरोज खान, रमेश अग्रवाल, महावीर शर्मा, रानू खंडेलवाल, योगेश जोशी, राकेश मीणा, अरविंद सिंह, लोकेन्द्र कुमार गुप्ता मौजूद रहे।