31 अगस्त तक चलेंगे फॉलो-अप शिविर, 22 विभाग रहेंगे सक्रिय
बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित राहत पहुंचाने तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गांव-ढाणी तक पहुंचाने के उद्देश्य से व्यापक कार्ययोजना क्रियान्वित की गई है। सफलता से संपन्न हुए ग्रामीण सेवा शिविर-2026 (12 जून से 15 जुलाई) के क्रम में अब प्रदेशभर में 21 जुलाई से 31 अगस्त, 2026 तक फॉलो-अप शिविर आयोजित किए जाएंगे।
22 विभागों की रहेगी सहभागिता –
प्रमुख शासन सचिव (राजस्व) श्री टी. रविकांत द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, फॉलो-अप शिविरों में राजस्व विभाग सहित पंचायती राज, कृषि, ऊर्जा, चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी सहित शासन के 22 प्रमुख विभाग प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करेंगे।
जनहित में नियमों का सरलीकरण –
भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक अब जिला अथवा तहसील मुख्यालय के स्थान पर संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही आयोजित की जाएगी। भूमि आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित करने की उद्घोषणा अवधि को भी 15 दिवस से घटाकर 7 दिवस कर दिया गया है, जिससे प्रकरणों का त्वरित निस्तारण संभव हो सकेगा।
प्रमुख शासन सचिव ने निर्देश दिए कि सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर्स तथा संबंधित 22 विभागों के अधिकारी शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक ग्रामीणों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करेंगे।
ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के दौरान हस्तांतरित शक्तियां फॉलोअप शिविर में भी रहेंगी जारी—
आबादी विस्तार हेतु आरक्षित राजकीय भूमि को स्थानीय निकायों के अधीन किये जाने के लिए राज्य सरकार को अधिरोपित शक्तियां जिला कलक्टर को हस्तांतरित की गई हैं।
आबादी विस्तार हेतु राजकीय भूमि आरक्षित किये जाने के लिए जिला कलक्टर को अधिरोपित शक्तियां शिविर प्रभारी को हस्तांतरित की गई हैं।
अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग को चौडा करने के संबंध में, राजस्व अभिलेख / खातों का शुद्धिकरण, सार्वजनिक / राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन /आरक्षण की उपखण्ड अधिकारी को अधिरोपित शक्तियां शिविर प्रभारी (भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा) को हस्तांतरित की गई हैं।
आपसी सहमति से खातों का शुद्धिकरण एवं रास्ते के प्रकरण का निस्तारण की तहसीलदार को अधिरोपित शक्तियां शिविर मे नियुक्त तहसीलदार / नायब तहसीलदार को हस्तांतरित की गई हैं। नामान्तरण सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण, सीमा ज्ञान के प्रकरणों का निस्तारण, सरकारी / चारागाह / विभागीय भूमियों के अतिक्रमण प्रकरण की ग्राम पंचायत की शक्तियां तहसीलदार/ नायब तहसीलदार को हस्तांतरित की गई हैं।
संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर को तहसीलदार/ नायब तहसीलदार के रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु प्राधिकृत किया गया है।
मुख्य अभियान के सफल आयोजन के लिए दिशा-निर्देश—
मुख्य अभियान में शेष रहे शिविरों का आयोजन कर उनके भी निर्धारित अन्तराल के बाद 31 अगस्त, 2026 से पूर्व फॉलो अप शिविर आयोजित किये जायें। फॉलो अप शिविर में समस्त लाभार्थियों के नाम एवं मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से दर्ज करवाना सुनिश्चित करें। शिविरों में आमजन के सुझाव प्राप्त कर, प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर शिविरों में आमजन की सुविधा / लाभ के सुझावों के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की जाये। शिविरों में रास्ते एवं अतिक्रमण के प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित कराया जायें।