होम वोटिंग का पहला फेज आज से, जिले के 345 मतदाता घर बैठे कर सकेगे मतदान
बून्दी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए मतदान केंद्रों तक पहुँचने में असमर्थ 80 वर्ष से अधिक आयु के, 40 फीसदी से अधिक दिव्यांग व कोविड प्रभावित एवं संदिग्ध मतदाता बुधवार से घर बैठे मतदान कर सकेंगे। होम वोटिंग के लिए गठित मतदान दल मंगलवार को संबधित विधानसभा मुख्यालयों पर पहुंच गए हैं, जो बुधवार व गुरुवार को चिह्नित मतदाताओं के घर पर जाकर विधिवत मतदान करवाएगे। गौरतलब हैं कि निर्वाचन आयोग ने बुजुर्गों और दिव्यांगों की समस्या को देखते हुए पहली बार उन्हें होम वोटिंग की सुविधा दी है। राजस्थान में पहली बार बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए शुरू की होम वोटिंग की सुविधा आज से शुरू होगी। इसके तहत पोलिंग पार्टियां घर-घर जाकर 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं से बैलेट पेपर के जरिए वोट डलवाएगी। लेकिन इसका लाभ लेकर वे वोटर्स ही वोट डाल सकेंगे, जिन्होंने 20 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच चुनाव आयोग को फार्म 12-डी भरकर दिए थे। इन फार्म को भरने के बाद फाइनल सूची तैयार की गई है, जिसके आधार पर इनकी वोटिंग करवाई जाएगी।
345 बुजुर्ग और दिव्यांग करेंगे होम वोटिंग
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने बताया कि बूंदी जिले में 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 18 हजार 994 हैं। इनमें हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के 2206 पुरूष व 3922 महिला, केशोरायपाटन के 2 हजार 75 पुरुष व 3 हजार 802 महिला तथा बूंदी विधानसभा क्षेत्र के 2 हजार 617 पुरुष व 4 हजार 372 महिला मतदाता शामिल हैं। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई होम वोटिंग सुविधा के लिए जिले के 345 दिव्यांग तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा आवेदन किया गया है। जिसमें बूंदी विधान विधानसभा में 117, केशरायपाटन में 147 तथा हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में 81 मतदाता शामिल हैं। ऐसे मतदाताओं का सर्वे बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा कर सूचियां तैयार कर ली गई थी।
14 से 21 नवंबर तक डाले जाएंगे वोट
उन्होने बताया कि जिले की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में होम वोटिंग के लिए आठ-आठ मतदान दल गठित किए गए हैं। पहली बार हो रहे होम वोटिंग के लिए 5-5 मतदान अधिकारियों का दल गठित किया गया है। जिसमें पीठासीन अधिकारी, प्रथम, मतदान अधिकारी, वीडियोग्राफर, माइक्रो ऑब्जर्वर व एक पुलिसकर्मी शामिल है जो मतदाता के घर पर जाकर चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मतदान कार्य संपादित करेंगे।
दो बार मिलेगा होम वोटिंग का मौका
होम वोटिंग के तहत यदि मतदाता पहली बार 12 डी में दिये गये पत्ते पर उपस्थित नहीं पाया जाता है तो मतदान दल उस पत्ते पर एक बार और जावेगा अर्थात मतदान दल अधिकतम 2 बार ही पात्र मतदाताओं के बताए पत्ते पर पहुंचकर मतदान सम्पन्न कराने जा सकेगें। डाक मतपत्र सूची में नाम आने के बाद संबंधित मतदाता मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर वोट नहीं डाल सकेगा। सूची तैयार करने के बाद मतदान दल इन मतदाताओं के घर जाकर वोटर्स को बैलेट पेपर देकर वोट डलवाएगी। वोट डालने के बाद मौके पर ही बैलेट पेपर मतपेटी में डलवाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी करवाई जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने बताया कि जिन लोगों ने होम वोटिंग का ऑप्शन चुना हैं, उन्हें होम वोटिंग के लिए दो मौके मिलेंगे, यदि वें इन दोनों मौकों पर वोट नहीं दे पाते हैं तो वें मतदान से वंचित रह सकते हैं। उन्हें मतदान केन्द्र पर वोटिंग की सुविधा नहीं मिलेंगी।
प्रशिक्षण के बाद मतदान दल हुए रवाना
सभी मतदान दलों, माइक्रो ऑब्जर्वर व सेक्टर प्रभारियों को शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रशिक्षण देकर मतदान के लिए रवाना किया गया। जिला चुनाव प्रशिक्षण प्रभारी राजपाल सिंह ने प्रशिक्षण में सभी सेक्टर प्रभारियों व मतदान कर्मियों को निर्देश दिया कि होम वोटिंग में गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाए। जिस गांव में होम वोटिंग के लिए जा रहे हैं उस वोटर तक पूर्व में सूचना पहुंचाई जानी चाहिए, साथ ही राजनैतिक दलों को भी इसकी सूचना दी जाए।