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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली तो होगी कार्यवाही

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com-कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  अर्पित वर्मा द्वारा गत दिनों संपन्न हुई शांति समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 प्रभावशील करते हुए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर रोक लगाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार आगामी त्यौ्हार गुड़ीपड़वा, झूलेलाल जयंती एवं विक्रमोत्सव, ईद-उल-फितर एवं गणगौर, निषादराज जयंती, रामनवमी, महावीर जयंती, हनुमान जयंती, अम्बेकडकर जयंती, बैसाखी, गुड फ्राइडे एवं परशुराम जयंती को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 प्रभावशील की गई है। जिसके तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया फेसबुक, वॉट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट नहीं करेगा। धार्मिक और जातिगत भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट पर कमेंट, लाइक और शेयर नहीं किया जा सकेगा। इन्हें रोकना ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी। कोई व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़-मरोड़कर उन्माद फैलाने वाले संदेश प्रसारित नहीं करेगा। न ही इन्हें लाइक और शेयर करेगा। ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा, जिसमें गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय को एक स्थान पर जमा होने का आह्वान नहीं किया जायेगा।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 क एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह निषेद्याज्ञा आदेश 30 अप्रैल की रात्रि तक प्रभावशील रहेगा।

Umesh Saxena

I am the chief editor of rubarunews.com