कोरोनॉताजातरीनमध्य प्रदेशस्वास्थ्य

स्वयंसेवी संगठनों, व्यापारी संगठनों, स्वसहायता समूहों, युवा संगठनों आदि को एडवाईजरी जारी कर सहयोग लिया जायेगा

कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला क्रायसेस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक सम्पन्न

जब तक दवाई नहीं तब तक हमें किसी भी प्रकार की ढ़िलाई नहीं बरतना है

कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु मास्क का उपयोग करना होगा

 

दतिया @rubarunews.com >>>>>>> जब तक दवाई नहीं तब तक हमें किसी भी प्रकार की ढ़िलाई नहीं बरतनी है बल्बि कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु घर से बाहर निकलते वक्त चेहरे को मास्क से ढ़ककर रखें। सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए सेनेटाईजर का भी उपयोग करें। कलेक्टर संजय कुमार ने उक्त आश्य के विचार सोमवार का कलेक्ट्रेट में जिला क्रायसेस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में व्यक्त किए।

 

बैठक में पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर, अपर कलेक्टर एसएस रावत, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अतेन्द्र सिंह गुर्जर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. एसएन उदयपुरिया, मेडीकल काॅलेज के चिकित्सकगण, क्रायसेंस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य के रूप में गणेशदत्त सांवला, अमित महाजन, विजय झण्ड़ा गुरू, राजीव गुप्ता, डाॅ. राजू त्यागी आदि उपस्थित थे।

 

रोको टोको अभियान शुरू होगा

कलेक्टर श्री कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा पूरे देश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए संक्रमण से बचाव हेतु ऐहतियाती कदम उठाने होंगे। हमें उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करना होगा। उन्होंने कहा कि चैराहों पर रोको-टोको अभियान के माध्यम से लोगों को रोककर उन्हें मास्क लगाने, सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने और सेनेटाईजर का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जायेगा। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

 

विवाह समारोह में 250 से अधिक लोग नहीं होंगे उपस्थित

 

जिला स्तरीय क्रायसेस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव देते हुए ग्रुप में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि विवाह समारोह एवं अन्य आयोजन में अधिकतम 250 लोग एकत्रित हो सेंगे। जिसमें बैण्ड़-बाजे, हलवाई आदि शामिल रहेंगे। आयोजन की विधिवत अनुमति संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार, तहसीलदार एवं एसडीएम से लेनी होगी। एकत्रित होने वाले लोगों की सूची भी अनुमति देने वाले अधिकारी को देनी होगी।

आयोजनकर्ता को कोविड-19 की गाईड लाईन का भी पूर्ण रूप से पालन कराना होगा। आयोजनकर्ता को आयोजन के साथ शपथ पत्र भी देना होगा। जिस स्थान पर आयोजन होगा उसकी क्षमता के बारे में भी जानकारी देनी होगी। इन आयोजनों की निगरानी हेतु अधिकारी तैनात किए जायेंगे। कोविड-19 की गाईड लाईन का उल्लंघन होने पर संबंधित आयोजन कर्ता के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

 

बिना मास्क वाले ग्राहक को दुकानदार सामग्री नहीं बेंचेगे

बैठक में निर्णय लिया कि सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों पर मास्क रखना होगा। ऐसे ग्राहक जो बिना मास्क के सामग्री क्रय करने आते है उनसे दुकानदार 10 रूपये सहशुल्क लेकर मास्क उपलब्ध कराने के बाद ही सामग्री विक्रय कर सकेगा। दुकानदार द्वारा मास्क न लगाये जाने पर उसके विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी। कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु शासकीय प्रयासों के साथ-साथ सामाजिक के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, व्यापारी संगठनों, स्वसहायता समूहों, युवा संगठनों आदि को एडवाईजरी जारी कर उनका सहयोग लिया जायेगा।

 

बैठक में बताया गया कि कोरोना के बचाव एवं सावधानी बरतने हेतु जिले की नगरीय निकाय एवं जनपद पंचायतों द्वारा प्रचार वाहनों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे घर से बाहर निकलते वक्त मास्क लगाये, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।