राजस्थान

मास्क नहीं पहनना पड़ेगा भारी- जुर्माना या 1 वर्ष की सजा अथवा दोनों से दंडनीय

बूंदी.KrishnaKantRathore/ @www.rubarunews.com>>जिले में लागू हुए मॉडिफाइड लाॅक डाउन की अवधि में सभी व्यक्तियों को घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने की अनिवार्यता की गई है। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो यह डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। जिला कलक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि यदि व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के पाया जाता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक प्रावधानों के अंतर्गत एक वर्ष तक की सजा अथवा जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।