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बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही कर नाबालिग का विवाह रुकवाया

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com-जिला प्रशासन द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बाल विवाह की रोकथाम एवं बालिकाओं के संरक्षण हेतु निरंतर प्रभावी कार्यवाही जारी है।
बाल कल्याण समिति द्वारा करवर मे एक नाबालिग बालिका का विवाह रूकवाकर उसके माता पिता को पाबंद करवाया गया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सीमा पोदार ने बताया कि 13 फरवरी 2026 को एक 16 वर्षीय बालिका कोटा ग्रामीण क्षेत्र से एक युवक के साथ पलायन कर गई थी। बालिका विभिन्न स्थानों पर, विशेषकर जयपुर में युवक के रिश्तेदारों के यहां रही। जहां रिश्तेदारों द्वारा बालिका के पिता को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने हेतु प्रेरित किया गया। इसी दौरान युवक के परिजनों द्वारा 24 फरवरी को करवर थाना क्षेत्र में बालिका का बाल विवाह तय कर लिया गया था। दोनो ने 14 फरवरी 2026 को कोटा में तथाकथित लिव-इन रिलेशनशिप के नाम पर स्टांप पेपर तैयार करवाया और मंदिर में माला पहनाकर विवाह संपन्न होना दर्शाया। साथ ही बालिका के आधार कार्ड में जन्मतिथि में भी अनियमित रूप से परिवर्तन करवाकर उसे बालिग कर लिया।
प्रकरण की सूचना मिलने पर बाल कल्याण समिति, चाइल्डलाइन 1098, उपखंड अधिकारी द्वारा त्वरित संज्ञान लिया। संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर बैंड-बाजा, डीजे, मंदिर परिसर, हलवाई/कैटरिंग आदि से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए गए।
24 फरवरी को जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति एवं चाइल्डलाइन की टीम द्वारा पूरे दिन निगरानी, रेकी करने के बाद शाम 5 बजे बालिका को एक मकान से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार बालिका को राजकीय बालिका गृह में सुरक्षित प्रवेश कराया गया। कुछ लोगो को बाल विवाह की जानकारी होने के बावजूद भी विवाह रूकवाने में किसी भी प्रकार का सहयोग नही किया गया। ऐसे लोगो के खिलाफ भी कार्यवाही अमल में लानी चाहिए। बाल कल्याण समिति ने डीजे मालिक, हलवाई, टेन्ट वाले और बालिका के परिजन के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही है।