जिला जेल में बंदियों को किया कानूनी रूप से जागरूक
श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com- प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पवन कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में एवं लीलाधर सोलंकी, विशेष न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिला जेल, श्योपुर में नालसा व सालसा की योजनाओं के प्रति जागरूकता हेतु विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
उक्त शिविर के दौरान बंदियों को विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएमडब्ल्यूपी (सीआरएल) नंबर 04/2021 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2022 एवं 31.01.2023 के अंतर्गत जमानत संबंधी नियम के बारे में बताते हुये उन्हें इस बात से अवगत कराया कि जिन बंदियों की जमानत नहीं हुई है वह बदी लीगल एड डिफेंस काउसिल्स के माध्यम से जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। क्योंकि न्याय का यह सिद्धांत है कि अपवादित स्थितियों के अतिरिक्त बंदियों को जमानत की सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। शिविर के दौरान बंदियों को दिन-प्रतिदिन मिलने वाले भोजन ठीक तरह से उपलब्ध हो रहा है या नहीं? के बारे में भी पूछा गया।
उक्त शिविर में लीलाधर सोलकी, विशेष न्यायाधीश, अरूण कुमार खरादी, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, श्रीमती मनदीप कौर सेहमी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्योपुर, श्रीमती शिखा शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी, एनएस राणा, जेल उपाधीक्षक जिला जेल श्योपुर सहित जेल स्टाफ व बंदीगण उपस्थित रहे।