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आमजन को कानून के प्रति जागरूक होना चाहिए- प्रधान न्यायाधीश। The common man should be aware of the law – Chief Justice

श्योपुर.Desk/ @www.rubarunews.com>>प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री प्रदीप मित्तल ने कहा कि आमजन को कानून के प्रति जागरूक होना चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से शिविर आयोजित कर विभिन्न अधिनियमों एवं कानून के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निशुल्क शिक्षा का अधिकार, वृद्धावस्था में भरण पोषण का अधिकार, घरेलू हिंसा अधिनियम में महिलाओं के अधिकार आदि के प्रति जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन को कानून के प्रति जागरूक करने तथा कानून सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

आमजन को कानून के प्रति जागरूक होना चाहिए- प्रधान न्यायाधीश । The common man should be aware of the law – Chief Justice

प्रधान न्यायाधीश श्री मित्तल ने कहा कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक जीने की गांरटी दी गई है। हमें अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘‘जाने: महिलाओं से संबंधित कानून‘‘ एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘‘केन्द्र एवं मप्र शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं‘‘ उक्त दोनो पुस्तके सभी पंचायतों को उपलब्ध कराई जायेगी।
मुख्य अतिथि कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि आमजन अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी सलाह प्राप्त की जा सकती है। इस अवसर पर उन्होंने नशामुक्ति अभियान के बारें में जानकारी देते हुए लोगों से अपील की कि इस बुराई से दूर रहें, यह समाज और परिवार दोनो के लिए घातक है।
पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार सिंह ने कहा कि अधिकतर मामलों में देखा गया है कि अपराध नशे के कारण होते है। इसलिए नशे की प्रवृत्ति से बचे तथा खुशहाल जीवन व्यतीत करें। उन्होंने कहा कि अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का पालन करें। इस अवसर पर उन्होने घरेलू हिंसा अधिनियम एव ंदहेज अधिनियम आदि के बारें में जानकारी देते हुए कहा कि महिलाएं इसके प्रति जागरूक रहें। इस अवसर पर उन्होने सभी को सलाह दी कि वाहन चलाते समय हैलमेट का उपयोग अवश्य करें।

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प्रधान न्यायाधीश श्री मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित वृहद विधिक जागरूकता शिविर एवं सेवा मेला में कलेक्टर शिवम वर्मा, मुख्य अतिथि तथा पुलिस अधीक्षक  आलोक कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय  मनोज कुमार मंडलोई तथा ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती चिरोंजी बाई विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन थे। इसके अलावा शिविर में  पवन कुमार बांदिल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  संतोष बघेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोहनलाल भगोरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुश्री सपना शिवहरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुश्री मोहसिना खान, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डालचंद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमती शिखा शर्मा, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर कलेक्टर  टीएन सिंह, तहसीलदार  संजय जैन, नायब तहसीलदार  भारतेन्दु सिद्धार्थ गौतम, सीईओ जनपद  एसएस भटनागर सहित अन्य विभागो के अधिकारी आदि उपस्थित थे।

शिविर के प्रारंभ में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पवन कुमार बांदिल द्वारा जानकारी दी गई कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि कानून की जानकारी सभी को होना चाहिए। न्याय सबके लिए है, कोई भी व्यक्ति न्याय पाने से वंचित न रहें, इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्य किया जा रहा है।
इसके अलावा शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोहनलाल भगोरा द्वारा भी कानून के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रदाय की जाने वाली सहायता एवं सुविधाओं के बारें में अवगत कराया गया। कार्यक्रम का संचालन  सुशील दुबे ने किया तथा अंत में आभार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  संतोष बघेल द्वारा व्यक्त किया गया।
वृहद विधिक जागरूकता शिविर एवं सेवा मेला के दौरान श्रीमती राजवंत कौर निवासी प्रेमसर एवं  हरिकिशन निवासी प्रेमसर को मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना के तहत लाभान्वित किया गया। इसके साथ ही कु. सिमरन कौर पुत्री गुरवेज सिंह, कु. वैष्णवी सुमन पुत्री  नरेन्द्र सुमन, कु. हिमाशी मीणा पुत्री  राममुकेश मीणा, कु. सावलिन कौर पुत्री  सतपाल कौर एवं कु. सचिका मीणा पुत्री  शिवचरण मीणा को लाडली लक्ष्मी योजना में लाभान्वित करते हुए सर्टिफिकेट प्रदान किये गये। शिविर स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर हितग्राहियों को हितलाभ प्रदान किया गया। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश  प्रदीप मित्तल द्वारा ग्राम पंचायत प्रेमसर की सरपंच श्रीमती चिरोंजी बाई को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘‘जाने: महिलाओं से संबंधित कानून‘‘ एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘‘केन्द्र एवं मप्र शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं‘‘ नामक पुस्तके प्रदान की गई। इसके पूर्व शिविर का शुभारंभ मॉ सरस्वती एवं महात्मा गांधी की प्रतिमा पर दीप प्रज्जवलन एवं माल्यार्पण के साथ किया गया तथा छा़त्राओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। इस दौरान राष्ट्रगान संपन्न हुआ तथा मध्यप्रदेशगान का गायन हुआ। शिविर के दौरान हायर सैकेण्डरी स्कूल प्रेमसर के छात्र-छात्राओं द्वारा नशामुक्ति पर लद्यु नाटिका का मंचन किया गया। इसके साथ ही  गिर्राज पालीवाल द्वारा नशामुक्ति पर आधारित जागरूकता गीतों की सुमधुर प्रस्तुती दी गई। अतिथियों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार भी प्रदान किये गये।