नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा,
बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- पॉक्सो कोर्ट संख्या एक ने बड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में कोचिंग संचालक को अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख 10 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक ने 15 गवाह और 44 दस्तावेज पेश किए।
पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या एक के न्यायाधीश सलीम बदर ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी आरिफ मोहम्मद अंसारी पुत्र अब्दुल कय्यूम अंसारी उम्र 43 साल निवासी छोटी मस्जिद के पास बूंदी (पूर्व कोचिंग संचालक) को कोचिंग की छात्रा से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए अंतिम सांस तक आजीवन कठोर कारावास की सजा तथा 210000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकोर न बताया कि 3 जनवरी 21 को पीड़िता ने अपनी मां के साथ बूंदी महिला थाने में रिपोर्ट दी थी कि कोचिंग संचालक आरिफ मोहम्मद जब वह कोचिंग जाती थी, तो उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करता और मोबाइल पर पीड़िता के फोटो व वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देता था।
उक्त रिपोर्ट पर महिला थाना बूंदी ने मामला दर्ज कर जांच की तथा न्यायालय में चालान पेश किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने नाबालिक के दुष्कर्म का दोषी मानते हुए गुरु शिखर के पूर्व कोचिंग संचालक आरोपी आरिफ अंसारी को अंतिम सांस तक कठोर कारावास तथा 210000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की और से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 15 गवाह और 44 दस्तावेज पेश किए।