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शुद्ध आहार मिलावट पर प्रहार अभियान 22 नमूने पाए गए अवमानक, अनसेफ, 21 प्रकरण न्यायालय में पेश

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ.पी. सामर के नेतृत्व में जिले में चलाए गए शुद्ध आहार मिलावट पर प्रहार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई की गई है। एक अप्रैल 2024 से 31 अगस्त 2024 तक चले इस अभियान के दौरान कुल 109 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए, जिनमें से 20 नमूने सब स्टैण्डर्ड (अवमानक) और 2 नमूने अनसेफ (असुरक्षित) पाए गए।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ.पी. सामर ने बताया कि अवमानक और अनसैफ पाए गए 22 प्रकरणों में से 21 प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश कर दिए गए हैं, जबकि 1 अनसैफ प्रकरण अभी प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सब स्टैण्डर्ड पाए गए प्रकरणों में 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और अनसैफ पाए गए प्रकरणों में न्यायालय द्वारा 6 माह से 3 वर्ष तक की सजा व 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

इन फर्मों के नमूने मिले अवमानक व अनसैफ  
मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी ने बताया कि मैसर्स श्री चारभुजा दूध डेयरी बीबनवा रोड, तरुण एजेंसी कापरेन, श्री देव दूध डेयरी देईपोल नैनवां, श्री बालाजी दूध डेयरी गोठड़ा, देव नारायण दूध डेयरी रामेश्वर चौराहा तहसील हिंडोली, जय अम्बे डेयरी मीरां गेट, दुर्गा स्वीट्स कापरेन, राम गोपाल राम नारायण माता रोड, इंदरगढ़, मातेश्वरी श्याम किराना स्टोर देई, पार्श्वनाथ किराणा स्टोर कापरेन, सैनी मिष्ठान भंडार श्रीराम चौराहा इन्द्रगढ़, गौरव ट्रेडर्स बूंदी जैन रेस्टोरेंट एंड कोल्ड ड्रिंक्स इन्द्रगढ़, मातेश्वरी दूध डेयरी हिंडोली, जोधपुर मिष्ठान भंडार कापरेन , जोधपुर मिष्ठान भंडार देवपुरा, जैबा ट्रेडिंग कंपनी, अलोद, तह.हिण्डोली, सिद्धार्थ ट्रेडर्स बालापुरा, अलोद, तह.हिण्डोली,पवन कुमार, राजेन्द्र कुमार जैन अणदगंज तह. हिंडोली, प्रिंस ट्रेडर्स दबलाना, सुल्तान ट्रेडर्स अलोद की फर्मों से लिए गए नमूने अवमानक व अनसेफ पाए गए। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सब स्टैण्डर्ड पाए गये प्रकरणों में 5 लाख तक का जुर्माना तथा अनसेफ पाए गये प्रकरणों में न्यायालय द्वारा 6 माह से 3 वर्ष तक की सजा व 5 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है।