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स्कूल वाहनों में जीपीएस और स्पीड गवर्नर अनिवार्य, नियमों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्यवाही

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन सख्त हो गया हैं। बुधवार को सूर्योदय विशेष शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में बाल वाहिनी योजना की क्रियान्वित को लेकर संयोजक समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें अधिकारियों ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में एएसपी (महिला अनुसंधान सेल) जसवीर मीणा ने कहा कि बच्चों के सुरक्षित सफर के लिए ऑटो रिक्शा के विकल्प के रूप में कैब व बसों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने स्कूल संचालकों से यातायात नियमों की अक्षरश: पालना करने और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने की अपील की।
जिला परिवहन अधिकारी सौम्या शर्मा ने बाल वाहिनी के कड़े नियम साझा करते हुए बताया कि स्कूल बस का रंग ‘सुनहरा पीला’ होगा। आगे-पीछे “स्कूल बस” लिखा होना जरूरी है। वैन/कैब पर 150 मिमी की पीली पट्टी अनिवार्य है। वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र, स्पीड गवर्नर, जीपीएस और खिड़कियों पर लोहे की जाली होना अनिवार्य है। उन्‍होंने बताया कि चालक के पास 5 साल पुराना लाइसेंस और अनुभव होना चाहिए। खाकी वर्दी और सीट बेल्ट जरूरी हैं। हर दो साल में चालक का मेडिकल चेकअप और ट्रेनिंग होगी। स्कूलों को अपने परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे और एक ‘यातायात संयोजक’ नियुक्त करना होगा। उन्‍होंने कहा कि यदि चालक शराब पीकर वाहन चलाता मिला, मोबाइल पर बात की या रेड लाइट तोड़ी, तो उसे तुरंत हटा दिया जाएगा। नियमों की अनदेखी पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत स्कूल प्रशासन और वाहन मालिकों पर सख्त कार्रवाई होगी।
बैठक में कार्यवाहक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कुंज बिहारी भारद्वाज, शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक धनराज मीणा, ट्रैफिक इंचार्ज बीएस गौड़ सहित कई निजी स्कूल संचालक मौजूद रहें।