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चेक अनादरण के मामले में सुनाई एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या एक के न्यायाधीश सिद्धांत सक्सेना ने चेक अनादरण के मामले में आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 180000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
परिवादी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के रिटेनर अधिवक्ता अंकित शर्मा ने बताया कि ग्राम चारनेट तहसील दूनी जिला टोंक निवासी आरोपी देवकिशन गुर्जर पुत्र लादूलाल गुर्जर ने कंपनी की बूंदी शाखा से वाहन पर ऋण सुविधा प्राप्त की थी। परंतु आरोपी द्वारा ऋण की किश्तों का समय पर भुगतान नहीं किया गया। तब कंपनी द्वारा कई बार तलब तकाजा करने के उपरांत आरोपी द्वारा अपनी तरफ बकाया किश्तों के भुगतान स्वरूप 150000 रूपए का चेक कंपनी में दिया गया। परिवादी कंपनी ने चेक अपने बैंक खाते में लगाया तो अपर्याप्त राशी होने के कारण चेक अनादरित हो गया। चेक अनादरित होने के कारण परिवादी कंपनी ने आरोपी के विरुद्ध 138 एन. आई. एक्ट में न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। कंपनी की ओर से अधिवक्ता रमेशचंद अग्रवाल ने पैरवी की। इस पर न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 180000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।