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मुख्यमंत्री भोजन योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देश

बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com>> विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के दृष्टिगत राज्य में लाॅकडाउन के दौरान राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लाॅकडाउन की स्थिति में कमजोर तबके, निराश्रित, जरूरतमंदों को शहरी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री भोजन योजना के तहत भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए है।
जिला कलेक्टर ने जारी आदेश में बताया कि लाॅक डाउन की स्थिति में कमजोर तबके, निराश्रित , जरूरतमंदों तक निःशुल्क या रियायती दरों पर भोजन पैकेट उपलब्ध करायें जाने के लिए प्रदेश के स्वयं सेवी संस्थाओं, एनजीओ, दानदाताओं का सक्रिय सहयोग लिया जाकर जिले की नगरीय निकायों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
जिला कलेक्टर ने बताया कि कमजोर तबके, निराश्रित, जरूरतमंदों को निःशुल्क या रियायती (अधिकतम रूपए 5ध्-प्रति) भोजन पैकेट उपलब्ध कराने के संबंध में समन्वय के लिए खाद्य विभाग, पुलिस एवं राजस्व प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग इत्यादि विभाग सक्रिय सहयोग प्रदान करेंगे। उन्हांेने बताया कि स्वयं सेवी संस्थाओं, एनजीओ एवं दानदाताओं के माध्यम से स्थानीय स्तर पर भोजन पकाने एवं वितरण का कार्य करायेगी। स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओ, दानदाताओं द्वारा उक्त कार्य के लिए लाभार्थी से निःशुल्क या रियायती (अधिकतम रू. 05ध्-प्रति पैकेट) का भुगतान प्राप्त किया जावेगा। कमजोर तबके, निराश्रित, जरूरतमंद जो 5ध्- रूपए भुगतान की स्थिति में नहीं है, तो भी उसे भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएं।
उन्हांेने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने से पूर्व स्थल, वाहन इत्यादि को सेनेटाईज किया जाना आवश्यक होगा। भोजन पकाने एवं वितरण करने वाले कर्मियों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क और सेनेटाईजर आदि उपयोग करना आवश्यक होगा। साफ सफाई एवं स्वच्छता का पूर्ण ध्यान रखा जावे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएं। उन्हांेने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा अपनी देख-रेख में आवश्यकतानुसार बस्तियां एवं स्थान चिन्हित किये जावेगें, जहां जिला प्रशासन की देख-रेख में स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओ, दानदाताओं द्वारा भोजन वितरण किया जावेगा।
उन्हांेने बताया कि खाना पकाने के 4 घण्टे के अन्दर वितरित व उपयोग होना आवश्यक है। खाने को गर्म ही पैक ना कर ठंडा करके पैक करें। गीली एवं शीघ्र नष्ट होने वाली सब्जी और खाद्य सामग्री का उपयोग न कर सूखी सब्जी का की उपयोग करना उचित रहेगा। वितरण करते समय पांच से कम व्यक्तियों के समूह में ही वितरण करें। वितरण करते समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की दूरी कम से कम एक मीटर हो यह सुनिश्चित किया जाएं। इस योजना में स्वयं सेवी संस्थाओं, एनजीओ, दानदाताओं द्वारा अपने स्तर पर संचालित की जावेगी। जिसमें राज्य सरकार द्वारा किसी तरह का अनुदान देय नहीं है। फिर भी विशेष परिस्थितियों में जिला कलक्टर द्वारा अनटाईड फण्ड में उपलब्ध राशि का उपयोग किया जा सकेगा। उन्हांेने बताया कि कोई भी कमजोर तबके, निराश्रित, जरूरतमंद इस योजना सं वंचित नहीं रहे।
जरूरतमंद लोगों को फूड पैकेट्स उपलब्ध कराने के लिए
कोर कमेटियां गठित
लाॅक डाउन के दौरान जरूरतमंदों को फूड पैकेट्स उपलब्ध कराने के लिए जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने जिला एवं उपखण्ड स्तरीय कोर कमेटी का गठन किया है। जिला स्तरीय कोर कमेटी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अध्यक्ष, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी सदस्य तथा जिला रसद अधिकारी सचिव होंगे। वहीं उपखण्ड स्तरीय कोर कमेटी में संबंधित उपखण्ड अधिकारी अध्यक्ष, संबंधित तहसीलदार, विकास अधिकारी, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका व प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक सदस्य होंगे। यह समितियां दानदाताओं के संपर्क में रहकर आवश्यकतानुसार जरूरतमंद लोगों को दानदाताओं के माध्यम से फूड पैकेट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

Umesh Saxena

I am the chief editor of rubarunews.com