15 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी राजस्व अधिकारी ग्रेड-।। एवं अधिशाषी अधिकारी ग्रेड-IV पुनः परीक्षा 2022
बूंदी.KrishnakantRathore/ @www.rubarunews.com- राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के निर्देशों के क्रम में राजस्व अधिकारी ग्रेड-।। एवं अधिषाषी अधिकारी ग्रेड-IV पुनः परीक्षा 2022 (स्वायत्त शासन विभाग) 23 मार्च को बून्दी जिले में निर्धारित कुल 15 परीक्षा केन्द्रों (जिला मुख्यालय) पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें जिले में कुल 5782 परीक्षार्थी भाग लेंगे।
परीक्षा समन्वयक एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने बताया कि जिले में परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक राजकीय केन्द्र पर एक व निजी परीक्षा केन्द्र पर 2 केन्द्र पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए है। सुरक्षा की दृष्टि से परीक्षा के दौरान निरीक्षण हेतु 03 फ्लाईंग स्क्वायड गठित किये गए है तथा प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर पर्याप्त पुलिस बल की नियुक्ति की गई हैं। प्रत्येेक केन्द्र पर अनाधिकृत/डमी व्यक्तियों/अनुपस्थित अभ्यर्थियों/अनुचित साधनों विधि विरूद्ध क्रिया कलापों इत्यादि के साक्ष्य संग्रहण हेतु 02 वीडियोग्राफर द्वारा वीडियोग्राफी की जावेंगी। परीक्षार्थी का परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश परीक्षा प्रारम्भ होने के 01 घण्टे पूर्व तक ही अनुमत होगा।
जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि सम्पूर्ण पुलिस व्यवस्था को काॅर्डिनेट करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा को जिला स्तर पर पुलिस नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुये सहायतार्थ लगभग 150 पुलिस अधिकारियों/कार्मिकों का जाप्ता परीक्षा केन्द्रों पर विशेष निगरानी व सुरक्षा हेतु नियोजित किया गया है। साथ ही साईबर सेल को सक्रिय करते हुये सीसीटीवी केमरों ,मेटल डिटेक्टर इत्यादि आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुये असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण की एडवांस व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु कानून व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन तथा नकल विरोधी सख्त कदम उठाने पर विशेष जोर दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट अक्षय गोदारा द्वारा सम्पूर्ण परीक्षा प्रक्रिया की गोपनीयता, शुचिता एवं सुरक्षा को लेकर व्यक्तिश: माॅनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि केन्द्र पर प्रश्नपत्रों की गोपनीयता के मध्य नजर केन्द्राधीक्षक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति/अधिकारी/अभ्यर्थी इत्यादि को मोबाईल लेकर प्रवेश करने की अनुमति नही होगी। केन्द्राधीक्षक को भी आयोग के निर्देशानुसार केवल कीपैड मोबाईल अनुमत होेगा। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के अनुसार न्यूनतम 10 वर्ष किन्तु आजीवन कारावास तक के दण्ड एवं न्यूनतम 10 लाख रूपये जो 10 करोड़ रूपये तक हो सकता है, तक जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे परीक्षार्थी को भर्ती परीक्षा देने से वर्जित भी किया जावेगा।
जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि सम्पूर्ण पुलिस व्यवस्था को काॅर्डिनेट करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा को जिला स्तर पर पुलिस नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुये सहायतार्थ लगभग 150 पुलिस अधिकारियों/कार्मिकों का जाप्ता परीक्षा केन्द्रों पर विशेष निगरानी व सुरक्षा हेतु नियोजित किया गया है। साथ ही साईबर सेल को सक्रिय करते हुये सीसीटीवी केमरों ,मेटल डिटेक्टर इत्यादि आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुये असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण की एडवांस व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु कानून व्यवस्था, ट्रैफिक प्रबंधन तथा नकल विरोधी सख्त कदम उठाने पर विशेष जोर दिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट अक्षय गोदारा द्वारा सम्पूर्ण परीक्षा प्रक्रिया की गोपनीयता, शुचिता एवं सुरक्षा को लेकर व्यक्तिश: माॅनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि केन्द्र पर प्रश्नपत्रों की गोपनीयता के मध्य नजर केन्द्राधीक्षक के अलावा अन्य किसी व्यक्ति/अधिकारी/अभ्यर्थी इत्यादि को मोबाईल लेकर प्रवेश करने की अनुमति नही होगी। केन्द्राधीक्षक को भी आयोग के निर्देशानुसार केवल कीपैड मोबाईल अनुमत होेगा। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के अनुसार न्यूनतम 10 वर्ष किन्तु आजीवन कारावास तक के दण्ड एवं न्यूनतम 10 लाख रूपये जो 10 करोड़ रूपये तक हो सकता है, तक जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे परीक्षार्थी को भर्ती परीक्षा देने से वर्जित भी किया जावेगा।
—